काला पानी
भारत की आजादी के लिए लड़ी गई 1857 की पहली रक्तरंजित क्रान्ति और सशस्त्र संघर्ष के बाद भारतीयों पर अंग्रेजी सरकार का दमनचक्र और तेज हो गया था। देश की जनता पर बर्बरता से जुल्म ढाए जाने लगे। 1857 के विद्रोह के तत्काल पश्चात अचानक ब्रिटेन के औपनिवेशिक सरकार ने अंडमान द्वीप समूह में एक दंडी-बस्ती बनाकर विद्रोहियों को वहां निर्वासित करना प्रारंभ कर दिया था। बाद में विभिन्न प्रकार के राजनैतिक विद्रोहियों के साथ-साथ खतरनाक किस्म के अपराधियों को भी निर्वासित कर दिया गया। अंडमान की इसी दंडी-बस्ती को कालापानी, तथा निर्वासित कैदियों को दामिली का नाम प्राप्त हुआ।
यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इस दंडी-बस्ती को ‘कालापानी’ का नाम कैसे और क्यों प्राप्त हुआ, परन्तु इस नाम के साथ जिस रहस्यात्मक आतंक का बोध होता था, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। ‘कालापानी’ की सजा पाने का एक मात्र तात्पर्य था, एक ऐसे रहस्यात्मक स्थान, पर भेजा जाना, जहां से इस जन्म में वापसी संभव नहीं थी। परंतु, बीसवीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में जब राष्ट्रवादी व क्रांतिकारी कैदियों को निर्वासित किया जाना प्रारंभ किया गया, तब अंडमान के सेलूलर जेल में उन राजनैतिक बंदियों ने जो परिपक्व राजनैतिक-प्रतिरोध प्रारंभ किया, वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय बन गया।
उन प्रतिरोधों में मई 1933 की भूख-हड़ताल का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें उन राजनैतिक बंदियों ने अपने तीन साथियों की शहादत के बाद भी अपना घोषित उद्देश्य प्राप्त कर लिया था, तथा न केवल उन्होंने ब्रिटिश-औपनिवेशिक दंड-न्याय व्यवस्था की वास्तविक्ता को जगजाहिर कर दिया था, बल्कि कारावास-प्रशासन को अपना दमनात्मक रवैया त्यागने के लिए मजबूर भी कर दिया था। 1947 में भारत की आजादी के बाद अंडमान की इस दंडी-बस्ती को सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया तथा 1950 में इसे भारतीय गणतंत्र का संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया। उसके पश्चात अंडमान व निकोबार द्वीप समूह महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ तथा आतंक का पर्याय बन चुका वहां का सेलूलर जेल स्वतंत्रता संग्राम के एक राष्ट्रीय-स्मारक के रूप में दर्शनीय स्थल बना दिया गया।
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परिचय एवं इतिहास [संपादित करें]
‘कालापानी’, शब्द आज भी आम भारतीयों के मन पर आतंक का एक पर्याय बन कर अंकित है। ‘कालापानी’ अर्थात् एक ऐसा स्थान जहां से कोई बंदी जीवित वापस नहीं लौटता था। किसी बंदी को ‘कालापानी’ भेजने का मतलब था, उसे अंडमान द्वीप समूह भेजना। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि किसी बंदी को अंडमान भेजने के लिए ‘कालापानी’ शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता था। संभव है इसका तात्पर्य ‘सागर पार’ भेजना रहा हो, जो धार्मिक-परंपराओं के अनुसार एक प्रतिबंधित कृत्य था। भारत की लोक-परंपराओं में ऐसे बंदियों को ‘दामिली’ बंदी भी कहा गया है। ‘कालापानी’ की सजा औप निवेशिक राज्य के विद्रोहियों तथा ऐसे जघन्य अपराधियों को ही दिया जाता था, जिन्हें मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास की सजा दी गई हो। परंतु बीसवीं सदी के प्रारंभ पर यह दंड उन राजनैतिक बंदियों को भी दिया जाने लगा, जिन्हें आजीवन कारावास के स्थान पर सावधि कारावास का दंड दिया गया था, तथा जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था अपने लिये अत्यंत खतरनाक मानती थी। ‘कालापानी’ का दंड एक प्रकार से निर्वासन या देश-निकाले के दंड समान ही था। यद्यपि, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक राज की स्थापना के पूर्व निर्वासन के उदाहरण तो मिलतें हैं, परन्तु किसी बंदी को भारतीय प्रायद्वीप से निष्काषित कर सागर पार भेजने का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। किसी भी भारतीय द्वारा किन्हीं भी परिस्थितियों में सागर पार करना एक ऐसा पापमय कृत्य माना जाता था, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं था। वास्तव में, सामाजिक परंपराओं के अनुसार सागर-पार करने से एक हिंदू अपनी जाति खो देता था, अर्थात् वह हिंदू नहीं रह जाता था। जाति खो देने अर्थात् हिंदू व्यवस्था में पूरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाना। नि:संदेह, भारतीय समाज के लिए यह दंड मृत्युदंड से भी अधिक जघन्य था।
आश्चर्य नहीं कि किसी भी प्रकार के अपराध के लिए भारतीयों को भारतीय प्रायद्वीप से बाहर निष्काषित करने की कोई परंपरा नहीं मिलती है। भारतीय प्रायद्वीप से बाहर दंडितों के लिए बस्ती बनाने की यह परंपरा एक गैर-भारतीय परंपरा रही है, जो भारत में अंग्रेज़ी राज की स्थापना के साथ ही भारत आयी।
भारतीय बंदियों के लिए प्रथम दंडी-बस्ती या पीनल सेटलमेंट अंग्रेजों ने सागर-पार सुमात्रा के बेंकोलीन नामक स्थान पर बनायी थी। अंग्रेजों ने इस पर 1685 में अधिकार किया था। सबसे पहले, 1787 में भारतीय बंदियों को यहां मार्लबारो के दुर्ग में निर्वासित किया गया था। यहां भेजे जाने वाले अधिकांश बंदी हत्या, लूट, डकैती, ठगी और धोखाधड़ी के अपराधों के लिए दंडित किए गये थे।
1823 में जब बेंकोलीन पर डचों का अधिकार हो गया, तब इन बंदियों को मलाया के पेनांग नामक स्थान पर बने एक अन्य ‘दंडी-बस्ती’ में स्थानांतरण कर दिया गया। इस स्थानांतरण के समय बेंकोलीन में बंगाल व मद्रास प्रेसीडेंसी से आए कुल लगभग 800-900 भारतीय बंदी थे। बेंकोलीन से पेनांग के अतिरिक्त सिंगापुर तथा मलक्का में भी दंडी-बस्तियां बनायी गयी थीं। 1832 में इन सबको सिंगापुर प्रेषित कर दिया गया। इनके अतिरिक्त अंग्रेजों ने 1826 के बाद म्यांमार में अराकान व तेनासरीम में तथा मॉरीशस में भी दंडी-बस्तियों का निर्माण किया था। अंततोगत्वा, सभी दंडी-बस्तियों को 1858 में स्थायी रूप से अंडमान स्थानांतरित कर दिया गया।
अवधारणा [संपादित करें]
यद्यपि, दंडी-बस्तियों के इन कैदियों से जंगलों को साफ कराने तथा सड़कों के बनवाने का कार्य लिया जाता था, परन्तु इनका मुख्य उद्देश्य राज्य के अस्तित्व को सुरक्षित रखना ही होता था। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के अवसर पर इंगलैंड में ‘दंडी बस्तियों’ की अवधारणा जन्म ले चुकी थी। यूरोप के प्रारंभिक राष्ट्र-राज्यों द्वारा भौगोलिक खोजों को प्रारंभ करने के साथ ही सुदूर क्षेत्रों में ‘दंडी-बस्तियों’, को निर्मित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। आश्चर्य नहीं कि अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों के निर्माण के साथ ही वहां ‘दंडी-बस्तियां’ बनायी जाने लगी थीं। 18वीं सदी के अंतिम दशकों तक ब्रिटेन में कोड़े लगाना, टिकठी पर चढ़ाना, फांसी पर लटकाना तथा निर्वासित करना जैसे दंड सामान्य हो चुके थे। अमेरिका की आजादी के बाद ब्रिटेन ने अपने कैदियों को आस्ट्रेलिया भेजना प्रारंभ कर दिया था।
इसके विपरीत भारतीय प्रायद्वीप के साम्राज्य, राज्यों व रजवाड़ों में दंडी-बस्तियां बनाने की परंपरा कभी नहीं रही। नि:संदेह, इसका कारण भारतीय दंड-न्याय व्यवस्था की कोई सैद्धान्तिक बाध्यता नहीं थी। बल्कि, अपने राज्यों में सुदूर क्षेत्रों पर अधिकार न होना तथा भौगोलिक खोजों के दौर में यूरोपीय समाजों में पिछड़ जाना ही था। यूरोप की ही भांति भारतीय रजवाड़ों में भी दंड-न्याय का आधार राज्य को आंतरिक व वाह्य खतरों से बचाना ही होता था। 18 वीं सदी के मराठा-राज्यों में अंग-भंग करना तथा मृत्यु दंड देना एक सामान्य सजा होती थी।
दंड का उद्देश्य कैदियों को सुधारना, एक सभ्य समाज में रहने योग्य बनाना तथा दूसरों को अपराध के रास्ते पर जाने से रोकना आदि आधुनिक दंड-न्याय व्यवस्था के लक्षण रहे हैं। दंड-न्याय व्यवस्था में इन आधुनिक मूल्यों का आगमन 19 वीं सदी के इंगलैंड में हुआ। उदारवाद के मूल्यों से आप्लावित यह सदी इंगलैंड में सुधारों का दौर लेकर आयी थी। दंड-न्याय व्यवस्था में यह दौर बंदियों के लिए कारावास की अवधारणा को लेकर आया। इस विचार के आगमन के साथ ही कि बंदियों को सुधारा भी जा सकता था, निर्वासन का दंड अनावश्यक होता चला गया। क्योंकि, सुदूर दंडी-बस्तियों के स्थान पर स्थानीय कारावासों के बंदियों को सुधारना अधिक सुविधाजनक माना गया था।
हालांकि 19 वीं सदी के इंगलैंड में दंड-न्याय व्यवस्था तीव्र सुधारों के दौर से गुजर रही थी, परन्तु इसी सदी में ब्रिटेन की औपनिवेशिक सरकार ने 1857 के भारतीय गदर के पश्चात विद्रोहियों को सागर-पार सुदूर अंडमान में निर्वासित करना प्रारंभ कर दिया था। निर्वासन की यह प्रक्रिया गदर के विद्रोहियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आगामी अस्सी वर्षों तक तब तक जारी रही, जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण निर्वासन असंभव नहीं हो गया।
इंगलैंड के लिए दंड-न्याय व्यवस्था का मापदंड सार्वभौमिक नहीं था। अपने मातृभूमि व अपने उपनिवेश इन दोनों के लिए इंगलैंड की राजसत्ता ने दंड-न्याय के दो अलग-अलग मापदंड निर्धारित किये थे। वास्तव में, ब्रिटिश राजसत्ता का यह दोहरा चरित्र केवल दंड-न्याय व्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि प्रशासनिक-व्यवस्था, शिक्षा-व्यवस्था व संपूर्ण कानून-व्यवस्था तक विस्तृत रहा। ब्रिटिश राजसत्ता ने अपने भारतीय उपनिवेशियों को कभी भी अपने ‘नागरिक’ का दर्जा नहीं दिया, बल्कि उसके साथ सदैव अपनी ‘उपनिवेशी प्रजा’ की भाँति ही व्यवहार करता रहा। एक ‘नागरिक’ व एक ‘उपनिवेशी प्रजा’ का यह भेद पूरे औपनिवेशिक काल तक बना रहा।
1835 तक भारत की दंड-न्याय व्यवस्था हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश संहिताओं का एक ऐसा घालमेल हो गया था, जिसके नियमों व प्रक्रियाओं में कोई समरूपता नहीं थी। एक ही अपराध के लिये अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग दंड का प्राविधान लागू था। किसी अपराधी को कौन सा दंड मिलेगा, यह इस बात पर निर्भर था कि उसका मुकदमा कोलकाता में चल रहा था कि मुंबई में। इसी कमी को दूर करने के लिए मैकाले भारत के एक सार्वभौम दंड-संहिता निर्मित करना आवश्यक मानता था।
भारतीय दंड-संहिता के निर्माण के साथ-साथ मैकाले औपनिवेशिक कारावास-व्यवस्था का भी जन्मदाता था। मैकाले की इस कारावास-व्यवस्था का उद्देश्य एक ऐसी दंड तकनीक को विकसित करना था, जो अराजकता के स्थान पर व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सके। 1835 में ही उसने एक समिति का गठन कर कारावास के नियमों को विकसित कराने का कार्य किया। इस समिति ने एक ऐसे कारावास-व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें प्रत्येक कारावास का एक अधीक्षक हो, प्रत्येक बंदी के सोने के लिए एक अलग स्थान हो, एकांत काल-कोठरी की व्यवस्था हो, तथा भौतिक सुख अनुपस्थित हो। अंडमान के दंडी-बस्ती में निर्वासित बंदियों को दंड व अनुशासन के जिन नियमों के अंतगर्त रहना पड़ता था, उनका मूल स्रोत्र उक्त मैकाले-समिति द्वारा विकसित वही कारावास-व्यवस्था थी, जो 1830 के दशक में बनायी गयी। नव-निर्मित भारतीय दंड-संहिता ने दंडी-बस्तियों की व्यवस्था का पुष्टिकरण कर दिया था।
यद्यपि, उस समय यह बस्तियां मलाया व मॉरीशस में ही थीं न कि अंडमान में। मैकाले के अनुसार भारतीय बंदियों का दंडस्वरूप निर्वासन एक महत्वपूर्ण निर्णय था, क्योंकि सागर-पार निर्वासन से भारतीय अपराधियों पर पड़ने वाला दंडात्मक प्रभाव और अधिक बढ़ जाता। मैकाले के अनुसार अपराधी को उसके परिचित समाज से सदैव के लिए अलग कर एक अज्ञात सुदूर स्थान पर, जहाँ से कभी लौटना संभव नहीं था, भेजकर मूल निवासियों में एक विस्मयकारी श्रद्धा व भय की भावना भरी जा सकती थी। भारतीय बंदियों को सागर-पार निर्वासित करने का उद्देश्य उपनिवेश के मूल-निवासियों में विजेता नस्ल के प्रति एक ऐसा श्रद्धा-मिश्रित भय उत्पन्न करना था, जो विजेता की राजसत्ता को निर्भीक होकर शासन करने हेतु अवसर निर्मित करने में सहायक हो सके। भारतीय बंदियों को एक ऐसे रहस्यमय स्थान पर निर्वासित कर, जिसमें गंतव्य, यात्रा का प्रकार व वापसी सभी कुछ अज्ञात था, औपनिवेशिक राजसत्ता अपनी दांडिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर सकती थी। भारतीय बंदियों को सुदूर अंडमान के मिथकीय दंडी बस्ती में निर्वासित कर भारत के मूल निवासियों में एक ऐसे मायवी आतंक को उत्पन्न किया गया, जो राजसत्ता के विरुद्ध जाने वाली कल्पनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाने में सक्षम था।
राजनैतिक अपराधी व निरापद हिरासत [संपादित करें]
दंडी-बस्ती के इतिहास में अंडमान का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अंडमान से पूर्व की दंडी-बस्तियां ऐसे बंदियों के लिए बनायी गई थीं, जो औपनिवेशिक राजसत्ता को अंदर से खतरा उत्पन्न कर सकते थे। हत्या, लूट, डकैती व धोखाधड़ी में लिप्त खतरनाक भारतीय अपराधी ऐसे श्रेणी में आते थे। इनसे औपनिवेशिक कानून-व्यवस्था को एक ऐसा खतरा उत्पन्न होता था, जिससे मुक्ति पाए बिना न उपनिवेश में शांति-व्यवस्था बनी रह सकती थी, न औपनिवेशिक राजसत्ता के प्रति आवश्यक निष्ठा ही जागृत हो सकती थी। इन्हें मलाया व मॉरीशस के दंडी-बस्तियों में निर्वासित कर ऐसे अपराधियों में सत्ता का आतंक तथा सामान्य उपनिवेशियों में ऐसे अपराधों में लिप्त होने के परिणाम का आतंक उत्पन्न करने का कार्य किया गया।
परंतु 1857 के गदर ने औपनिवेशिक सत्ता के लिए बिल्कुल ही एक अलग प्रकार का खतरा उत्पन्न कर दिया था। इन विद्रोहियों ने केवल कानून व्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि इसके संचालक नस्ल के लिए भी खतरा उत्पन्न कर दिया था। इन्हें अपराधियों की उस सामान्य श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था, जिन्हें अंडमान पूर्व की दंडी-बस्तियों में निर्वासित किया गया था। इन्हें मुख्य भूमि के कारावासों में भी नहीं रखा जा सकता था; क्योंकि विद्रोह के दौरान इन्होंने कारावासों को ही अपना प्रमुख निशाना बनाया था, तथा उन कारावासों में उनके विद्रोही विचारों के फैलने का भी खतरा था। ऐसे विद्रोहियों के लिए औपनिवेशिक राज-सत्ता अंडमान द्वीप समूह से अधिक सुरक्षित कोई अन्य स्थान नहीं पा सकती थी। एक बार अंडमान में दंडी-बस्ती का निर्माण हो जाने के बाद भविष्य के सभी विद्रोहियों को वहां निर्वासित करने की नीति बना ली गई। 1857 के विद्रोहियों को भी अंडमान ही निर्वासित किया गया। 20 वीं सदी के आगमन के साथ-साथ ही भारत में सैन्यवादी राष्ट्रवाद का भी आगमन हुआ। इन्हें भी अंडमान के दंडी बस्ती में ही निर्वासित किया गया। ऐसे राष्ट्रवादियों का निर्वासन द्वितीय विश्वयुद्ध तक जारी रहा।
सामान्य अपराधी व राजनैतिक अपराधी का यह अंतर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित होने के साथ ही प्रारंभ हो गया था। 1793 का ‘ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम’ गर्वनर-जनरल को यह अधिकार प्रदान करता था कि वह भारत में ब्रिटिश हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बंदी बना सके। यद्यपि, बंदी-प्रत्यक्षीकरण नियम के अंतगर्त एक बंदी को अपने विरुद्ध लगाये गए अभियोगों को जानने, इस निरोधी आदेश के विरुद्ध गर्वनर जनरल को प्रतिवेदन भेजने व अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार था, परन्तु इस अधिनियम में बंदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु कोई समय-सीमा नहीं रखी गई थी। इस प्रकार किसी राजनैतिक बंदी को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाये रखने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास रख रखा था। हालांकि, ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अवैधानिक अधिकार देने वाली ब्रिटिश संसद यह भली-भांति जानती थी, कि राजसत्ता के इस अधिकार के विरुद्ध चले संघर्ष ने ही ब्रिटेन में लोकतंत्र की नींव रखी थी व संसद को अधिकार संपन्न बनाया था।
सेल्यूलर जेल [संपादित करें]
इस जेल का निर्माण 1906 में क्रान्तिकारियों को यातनाएं देने के लिए कराया गया था। यहां देशभर से आजीवन कारावास (काला पानी) की सजा पाए भारतीय कैदियों को यातना देने के लिए लाया जाता था। चूंकि इस जेल की अन्दरूनी बनावट सेल (कोटरी) जैसी है, इसीलिए इसे सेल्यूलर जेल कहा गया है। संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो इस जेल के बीच में एक टावर बना है, जिससे सात भुजाएं निकली हैं जो टावर से गलियारे के माध्यम से जुड़ी हैं। यहां से कैदियों पर सख्त निरानी रखी जाती थी।
इसमें देश के विभिन्न भागों से लाए गए स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा जाता था। उन्हें यहां कठोर दिल दहला देने वाली यातानाएं दी जाती थीं, जिनमें चक्की पीसना, कोल्हू पर तेल पिराई करना, पत्थर तोड़ना, लकड़ी काटना, एक हफ्ते तक हथकड़ियां बांधे खड़े रहना, तन्हाई के दिन बिताना, चार दिन तक भूखा रखना, दस दिनों तक क्रासबार की स्थिति में रहना आदि शामिल थे। तेल पिराई मिल में काम करना तो और भी कष्टकारी था। प्राय यहां सांस लेना बड़ा कठिन होता था। जबान सूख जाती थी। दिमाग सुन्न हो जाता था। हाथों पर छाले पड़ जाते थे। कई कैदियों की इसमें जान जा चुकी थी। उनका अपराध क्या था ? वे अपनी मातृभूमि से प्यार करते थे और उसे अंग्रेजी दासता से मुक्त कराना चाहते थे, यही ना ?
बाहरी कड़ियाँ [संपादित करें]
- सजा-ए-काला पानी (गूगल पुस्तक)