लोक सभा
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लोक सभा, भारतीय संसद का निचला सदन है. भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्य सभा है. लोक सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोगों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित होती है. भारतीय संविधान के अनुसार सदन में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, जिसमें से 530 सदस्य विभिन्न राज्यों का और 20 सदस्य तक केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं. सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति यदि चाहे तो आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो प्रतिनिधियों को लोक सभा के लिए मनोनीत कर सकता है.
कुल निर्वाचित सदस्यता का वितरण राज्यों के बीच इस तरह से किया जाता है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच एक व्यावहारिक अनुपात हो, और यह सभी राज्यों पर लागू होता है. हालांकि वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत के मुकाबले काफी कम है. जहां दक्षिण के चार राज्यों, तमिलनाडु , आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सिर्फ 21% है, को 129 लोक सभा की सीटें आवंटित की गयी हैं जबकि, सबसे अधिक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सिर्फ 120 सीटें ही आती हैं.[1] वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर, सदन की सदस्य संख्या ५४४ है।[2]
अनुक्रम |
[संपादित करें] राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या
लोक सभा की सीटें निम्नानुसार 28 राज्यों और 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच विभाजित है: -
| उपविभाजन | प्रकार | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या[3] |
|---|---|---|
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| आन्ध्र प्रदेश | राज्य | 42 |
| अरुणाचल प्रदेश | राज्य | 2 |
| असम | राज्य | 14 |
| बिहार | राज्य | 40 |
| चंडीगढ़ | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| छत्तीसगढ़ | राज्य | 11 |
| दादरा और नगर हवेली | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| दमन और दीव | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| दिल्ली | केन्द्र शासित प्रदेश | 7 |
| गोवा | राज्य | 2 |
| गुजरात | राज्य | 26 |
| हरियाणा | राज्य | 10 |
| हिमाचल प्रदेश | राज्य | 4 |
| जम्मू और कश्मीर | राज्य | 6 |
| झारखंड | राज्य | 14 |
| कर्नाटक | राज्य | 28 |
| केरल | राज्य | 20 |
| लक्षद्वीप | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| मध्य प्रदेश | राज्य | 29 |
| महाराष्ट्र | राज्य | 48 |
| मणिपुर | राज्य | 2 |
| मेघालय | राज्य | 2 |
| मिज़ोरम | राज्य | 1 |
| नागालैंड | राज्य | 1 |
| उड़ीसा | राज्य | 21 |
| पुदुच्चेरी | केन्द्र शासित प्रदेश | 1 |
| पंजाब | राज्य | 13 |
| राजस्थान | राज्य | 25 |
| सिक्किम | राज्य | 1 |
| तमिल नाडु | राज्य | 39 |
| त्रिपुरा | राज्य | 2 |
| उत्तराखंड | राज्य | 5 |
| उत्तर प्रदेश | राज्य | 80 |
| पश्चिम बंगाल | राज्य | 42 |
आंग्ल-भारतीय (2, अगर राष्ट्रपति मनोनीत करे (संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत))
[संपादित करें] लोक सभा का कार्यकाल
यदि समय से पहले भंग ना किया जाये तो, लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले पाँच वर्ष तक होता है उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है. लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है, जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में छ: महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता.
[संपादित करें] पीठासीन अधिकारी
लोक सभा अपने निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य को अपने पीठासीन अधिकारी के रूप में चुनती है, जिसे अध्यक्ष कहा जाता है. कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका चुनाव भी लोक सभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं. लोक सभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है.
[संपादित करें] सन्दर्भ
- ↑ Unequal democracy: South gets more seats in Lok Sabha
- ↑ "लोक सभा के संबंध में बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न". राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र. २१ दिसंबर २००९. http://164.100.47.132/loksabha_hindi/faq.htm. अभिगमन तिथि: २ दिसंबर २०१२.
- ↑ "Lok Sabha Introduction". National Informatics Centre, Government of India. http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/introls.htm. अभिगमन तिथि: 2008-09-22.
[संपादित करें] यह भी देखें
- चौदहवीं लोकसभा के सदस्य