केन्द्र-शासित प्रदेश

केन्द्र शासित प्रदेश या संघ-राज्यक्षेत्र या संघक्षेत्र भारत के संघीय प्रशासनिक ढाँचे की एक उप-राष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई है। भारत के राज्यों की अपनी चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन केन्द्र शासित प्रदेशों में सीधे-सीधे भारत सरकार का शासन होता है। भारत का राष्ट्रपति हर केन्द्र शासित प्रदेश का एक सरकारी प्रशासक या उप राज्यपाल नामित करता है।[1]
वर्तमान में भारत में 8 केन्द्र शासित प्रदेश हैं।[2] भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि दिल्ली नामक केन्द्र शासित प्रदेश भी था और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश-1992 के तौर पर पुनः परिभाषित किया गया है। दिल्ली व पुदुचेरी दोनो की अपनी चयनित विधानसभा, मंत्रिमंडल व कार्यपालिका हैं, लेकिन उनकी शक्तियाँ सीमित हैं - उनके कुछ कानून भारत के राष्ट्रपति के "विचार और स्वीकृति" मिलने पर ही लागू हो सकते हैं।
भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केन्द्र शासित क्षेत्र हैं :-
- दिल्ली - यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है।
- अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह
- चण्डीगढ़
- दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव - 26 नवंबर 2019 को घोषित और 26 जनवरी 2020 से प्रभावी।
- लक्षद्वीप
- पुडुचेरी
- जम्मू और कश्मीर - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।[3]
- लद्दाख - 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी।[3]
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ केन्द्र शासित प्रदेश Archived 2009-08-15 at the Wayback Machine भारत के राष्ट्रीय पोर्टल पर।
- ↑ केन्द्र शासित प्रदेश Archived 2008-04-05 at the Wayback Machine भारतीय गृह मन्त्रालय
- ↑ अ आ "भारत का राजपत्र संख्या 53, दिनांक 9 अगस्त 2019 को प्रकाशित" (PDF). मूल (PDF) से 4 नवंबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 6 सितंबर 2019.