पाकिस्तानी संविधान का उन्नीसवाँ संशोधन
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पाकिस्तान की राजनीति और सरकार पर एक श्रेणी का भाग |
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पाकिस्तान के संविधान की उन्नीसवीं संशोधन( उर्दू:آئين پاکستان میں انیسویں ترمیم) 21 दिसंबर 2010 को नेशनल असेंबली के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसे रजा रब्बानी (संसदीय संवैधानिक सुधारों पर समिति 'के अध्यक्ष) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। संशोधन 22 दिसंबर 2010 को नेशनल असेंबली द्वारा पारित किया गया था और सीनेट द्वारा 30 दिसंबर, 2010 पर। यह राष्ट्रपति द्वारा 1 जनवरी 2011 को अनुमति प्राप्त करनी होती गया था।[1][2]
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "New Year gift of democracy: Zardari ratifies 19th Amendment – The Express Tribune". The Express Tribune. Archived from the original on 4 मार्च 2016. Retrieved 30 मार्च 2016.
- ↑ "Zardari signs 19th Amendment Bill". The News. Archived from the original on 13 दिसंबर 2014. Retrieved 30 मार्च 2016.
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