पाकिस्तानी संविधान का सातवाँ संशोधन
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पाकिस्तानी संविधान का सातवें संपादित 1977 में पारित हुआ। उसकी तहत प्रधानमंत्री को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रपति पाकिस्तान की अनुमति से एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह के कृीिे देश में जनता से विश्वास मत ले सकते थे। [1]
इन्हें भी देखें[संपादित करें]
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"संविधान पाकिस्तान (सातवें संशोधन) अधिनियम, 1977". www.pakistani.org. [http: //www.pakistani.org/pakistan/constitution/amendments/7amendment.html मूल] जाँचें
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मान (मदद) से 19 अप्रैल 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-07-05.