भारत के उप प्रधानमंत्री

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भारत के उप प्रधानमन्त्री का पद, तकनीकी रूप से एक संवैधानिक पद नहीं है, न ही संविधान में इसका कोई उल्लेख है। परन्तु ऐतिहासिक रूप से, अनेक अवसरों पर विभिन्न सरकारों ने अपने किसी एक वरिष्ठ मंत्री को "उपप्रधानमन्त्री " निर्दिष्ट किया है। इस पद को भरने की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, न ही यह पद किसी प्रकार की विशेष शक्तियाँ प्रदान करता हैं। आम तौर पर वित्तमन्त्री या रक्षामन्त्री जैसे वरिष्ठ कैबिनेट मन्त्रियों को इस पद पर स्थापित किया जाता है, जिन्हें प्रधानमन्त्री के बाद, सबसे वरिष्ठ माना जाता है। अमूमन इस पद का उपयोग, गठबन्धन सरकारों में मज़बूती लाने हेतु किया जाता रहा है। इस पद के पहले धारक सरदार वल्लभभाई पटेल थे, जोकि जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में गृहमन्त्री थे। कई अवसरों पर ऐसा होता रहा है की प्रधानमन्त्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमन्त्री संसद या अन्य स्थानों पर उनके स्थान पर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एवं कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कर सकते हैं।

भारत के उपप्रधानमन्त्री भारतीय सरकार के मन्त्रीमण्डल के उपाध्यक्ष होते है।

भारत के उपप्रधानमंत्री[संपादित करें]

नाम चित्र पदासीन पदच्युत जन्म एवं मरणतिथि राजनैतिक पार्टी
1 सरदार पटेल 15 अगस्त 1947 15 दिसंबर 1950 * 31 अक्टूबर 187515 दिसंबर 1950 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2 मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 6 दिसंबर 1969 ** 29 फरवरी 189610 अप्रैल 1995 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
3 चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 9 अक्टूबर 1979 ** 23 दिसंबर 1902 - 29 मई 1987 जनता पार्टी
4 जगजीवन राम 9 अक्टूबर 1979 10 दिसंबर 1979 5 अप्रैल 1908 - 6 जुलाई 1986 जनता पार्टी
5 यशवन्तराव बलवन्तराव चव्हाण १० दिसम्बर १९७९ १४ जनवरी १९८० ** १२ मार्च १९१३ - २५ नवंबर १९८४ जनता पार्टी
6 चौधरी देवीलाल 19 अक्टूबर 1989 21 जून 1991 23 जुलाई 1914 - 14 नवंबर 2001 जनता दल
7 लालकृष्ण आडवानी 29 जून 2002 20 मई 2004 8 नवंबर 1927 - भारतीय जनता पार्टी

  • * कार्यकालीन मृत्यु
  • ** इस्तीफ़ा दिया

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

भारत के प्रधान मंत्री