अन्य पिछड़ा वर्ग

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अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सन् 1991 में अस्तित्व में आया एक वर्ग है, यह सामान्य वर्ग यानी जनरल में ही सम्मिलित होता है पर इसमें आने वाली जातियाँ गरीबी और शिक्षा के रूप में पिछड़ी होती हैं यह भी सामान्य वर्ग का भाग है जो जातियाँ वर्गीकृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त एक [1] सामूहिक शब्द है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों [2] के साथ-साथ भारत की जनसंख्या के कई सरकारी वर्गीकरण में से एक है।

भारतीय संविधान में ओबीसी सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग (SEBC) के रूप में वर्णित किया जाता है, और भारत सरकार उनके सामाजिक और शैक्षिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए हैं - उदाहरण के लिए, ओबीसी सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 27% आरक्षण के हकदार हैं। जातियों और समुदायों के सामाजिक, शैक्षिक [3][4] और आर्थिक कारकों के आधार पर जोड़ा या हटाया जा सकता है 'और इनको।सामाजिक न्याय और अधिकारिता भारतीय मंत्रालय द्वारा बनाए रखा ओबीसी की सूची, गतिशील है। 1985 तक, पिछड़ा वर्ग के मामलों में गृह मंत्रालय में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के बाद देखा गया था। कल्याण की एक अलग मंत्रालय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित मामलों के लिए भाग लेने के लिए (सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय को) 1985 में स्थापित किया गया था। अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, और अन्य पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम और राष्ट्रीय आयोग के कल्याण के लिए गठित दो संस्थानों से संबंधित मामले है '[5] दिसंबर 2018 में ओबीसी उप-जातियों के उप-वर्गीकरण के लिए आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अन्य पिछड़ा वर्गों और ओबीसी के रूप में वर्गीकृत सभी उप-जातियों के 25 फीसदी जातियां ही ओबीसी आरक्षण का 97% फायदा उठा रही हैं, जबकि कुल ओबीसी जातियों में से 37% में शून्य प्रतिनिधित्व है।[6]

मंडल आयोग[संपादित करें]

1 जनवरी 1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित करने का निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अधिकृत किया गया था। आयोग को लोकप्रिय मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, इसके अध्यक्ष बिन्देश्वरी प्रसाद मंडल ने दिसंबर 1980 में एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया है कि ओबीसी की जनसंख्या, जिसमें हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों शामिल हैं, मंडल आयोग के अनुसार कुल आबादी का लगभग 52% है। 1979 -80 में स्थापित मंडल आयोग की प्रारंभिक सूची में पिछड़ी जातियों और समुदायों की संख्या 3, 743 थी। पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय आयोग के अनुसार 2006 में ओबीसी की पिछड़ी जातियों की संख्या अब 5,013 (अधिकांश संघ राज्य क्षेत्रों के आंकड़ों के बिना) बढ़ी है। मंडल आयोग ने ओबीसी की पहचान करने के लिए 11 संकेतक या मानदंड का विकास किया, जिनमें से चार आर्थिक थे।

कानूनी विवाद[संपादित करें]

क्रीमी लेयर और इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ[संपादित करें]

क्रीमी लेयर शब्द पहली बार 1975 में केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस मामले में जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा गढ़ा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "आरक्षण' का खतरा, मुझे लगता है, तीन गुना है। इसके लाभ, कुल मिलाकर , 'पिछड़ी' जाति या वर्ग की शीर्ष मलाईदार परत द्वारा छीन लिए जाते हैं, इस प्रकार कमजोरों में सबसे कमजोर को हमेशा कमजोर रखते हैं और भाग्यशाली परतों को पूरे केक का उपभोग करने के लिए छोड़ देते हैं"।[7][8] 1992 इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम केंद्र सरकार के फैसले ने राज्य की शक्तियों की सीमा निर्धारित की: इसने 50 प्रतिशत कोटा की सीमा को बरकरार रखा, "सामाजिक पिछड़ेपन" की अवधारणा पर जोर दिया और पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए। नौ-न्यायाधीशों की बेंच के फैसले ने गुणात्मक बहिष्करण की अवधारणा को भी स्थापित किया, जैसे कि "क्रीमी लेयर"।[9][10][11] क्रीमी लेयर केवल अन्य पिछड़ी जातियों के मामले में लागू है और एससी या एसटी जैसे अन्य समूह पर लागू नहीं है।[12] क्रीमी लेयर मानदंड 1993 में 100,000 रुपये में पेश किया गया था, और 2004 में 250,000 रुपये, 2008 में 450,000 रुपये और 2013 में 600,000 रुपये में संशोधित किया गया था।[13]

ओबीसी की केंद्रीय सूची[संपादित करें]

ओबीसी की सूची राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अलग-अलग राज्यों द्वारा बनाए रखी जाती है। केंद्रीय सूची हमेशा राज्य सूचियों को प्रतिबिंबित नहीं करती है, जो काफी भिन्न हो सकती है। एनसीबीसी केंद्रीय सूची में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ओबीसी के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय को केवल विशिष्ट राज्यों में या केवल विशिष्ट राज्यों के सीमित क्षेत्रों में ही मान्यता दी जा सकती है। कभी-कभी, पूरे समुदाय को इस प्रकार वर्गीकृत नहीं किया जाता है, बल्कि इसके कुछ हिस्सों को वर्गीकृत किया जाता है।[14] 2023 तक, महाराष्ट्र में ओबीसी की केंद्रीय सूची के तहत सूचीबद्ध ओबीसी जातियों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं।[15]

केंद्रीय ओबीसी सूची में राज्यवार जाति का वितरण
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय ओबीसी सूची में जातियों की संख्या
महाराष्ट्र 261
ओडिशा 200
कर्नाटक 199
तमिलनाडु 181
बिहार 136
उत्तर प्रदेश 76
अखिल भारतीय 2633

ओबीसी का उप-वर्गीकरण[संपादित करें]

अक्टूबर 2017 में, भारत के राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने भारतीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अगुवाई में,[16][17] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पांच सदस्यीय आयोग को ओबीसी उप-वर्गीकरण के विचार को तलाशने के लिए अधिसूचित किया।[18][19][20] राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग ने 2011 में इसकी सिफारिश की थी और एक स्थायी समिति ने भी इसे दोहराया था। समिति के पास तीन बिंदु जनादेश है:[21]

  1. केन्द्रीय ओबीसी सूची के तहत आने वाले विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच "आरक्षण के लाभों के असमान वितरण की सीमा" की जांच करना।
  2. वास्तविक उप-वर्गीकरण के लिए तंत्र, मापदंड और मापदंडों को पूरा करने के लिए वास्तविक ओबीसी आरक्षण 27% रहेगा और इसके भीतर समिति को फिर से व्यवस्था करना होगा।
  3. ओबीसी की केंद्रीय सूची के लिए किसी भी दोहराव को हटाकर आदेश लाना

समिति को अपने संविधान के 12 हफ्तों में रिपोर्ट देना होगा।[22] उत्तर प्रदेश में निम्न ओबीसी लगभग 35% आबादी का निर्माण करते हैं। ओबीसी उप-वर्गीकरण राज्य स्तर पर 11 राज्यों: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, झारखंड, बिहार, जम्मू क्षेत्र और हरियाणा, और पुडुचेरी के केंद्रशासित प्रदेशों से पहले ही लागू किए जा चुके हैं। केंद्रीय ओबीसी सूची के उप-वर्गीकरण एक ऐसा विचार है जो लंबे समय से अतिदेय रहा है।[23]

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत एक आयोग की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ओबीसी की क्रीमी लेयर 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये की गई।[24] आयोग की अवधि 31 मई 2019 तक बढ़ा दी गई है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 97% ओबीसी आरक्षण के प्रमुख लाभार्थियों में कुर्मी, यादव, जाट (भरतपुर और ढोलपुर जिले के अलावा राजस्थान की जाट केंद्रीय ओबीसी सूची में हैं), सैनी, थेवर, एझावा और वोक्कलिगा जातियां है।[6] अपने कार्यकाल में 13 विस्तारों के बाद, रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी।[25][26][27][28][29] रिपोर्ट 1,000 पृष्ठों से अधिक लंबी है और दो भागों में विभाजित है- पहला भाग इस बात से संबंधित है कि ओबीसी कोटा कैसे आवंटित किया जाना चाहिए; और दूसरा भाग पूरे भारत में सभी 2,633 ओबीसी जातियों की एक अद्यतन सूची है।[30][31][32]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "संग्रहीत प्रति". मूल से 12 जुलाई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2015.
  2. "संग्रहीत प्रति". मूल से 3 दिसंबर 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2015.
  3. "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 6 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2015.
  4. "संग्रहीत प्रति". मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2015.
  5. "संग्रहीत प्रति". मूल से 24 सितंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 अगस्त 2015.
  6. "Jobs, admissions: 97% of Central OBC quota benefits go to just under 25% of its castes". मूल से 16 दिसंबर 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 16 दिसंबर 2018.
  7. "Supreme Court of India Order". The Judgement Information System. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 31 जुलाई 2021.
  8. Gupta, Anish; Giri, Aaleya (12 September 2015). "Scourge of Reservation: The Invisible Creamy Layer". The Pioneer (Op-ed). मूल से 2015-09-14 को पुरालेखित.
  9. "Explained: Order reserved". 23 March 2015. अभिगमन तिथि 4 March 2019.
  10. "For an equitable society, reservations must be extended to private sector". 23 October 2015.
  11. "Plea to reconsider judgment in Indra Sawhney case of 1992". 23 August 2007. अभिगमन तिथि 4 March 2019 – वाया www.thehindu.com.
  12. "Explained: How creamy layer among OBCs is determined, why is its revision stuck".
  13. "Raise 'creamy layer' to Rs 10.5 lakh: OBC panel - Times of India". The Times of India. अभिगमन तिथि 4 March 2019.
  14. "National Commission for Backward Classes". ncbc.nic.in. अभिगमन तिथि 4 March 2019.
  15. "BJP's caste conundrum ahead of 2024: Maratha quota to jati census to OBC sub-categorisation".
  16. "Justice Rohini to head sub-categorisation panel". Press Information Bureau GOI. मूल से 4 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  17. "Justice G. Rohini to head panel on OBC sub-categorization". मूल से 3 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  18. "President Kovind appoints five-member commission to examine OBC sub-categorization". मूल से 4 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  19. "Why OBC Sub-Categorisation Will Be Modi's Ultimate Surgical Strike". मूल से 3 अक्तूबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  20. "संग्रहीत प्रति". मूल से 28 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  21. "OBC list to be sub-categorised". मूल से 25 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  22. "Panel to split OBCs into sub-categories". मूल से 26 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 अक्तूबर 2017.
  23. "OBC sub-categorisation: An idea that bloomed for BJP in U.P."
  24. "क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण : अमित शाह". मूल से 23 अगस्त 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 23 अगस्त 2017.
  25. "OBC groups question sub-categorisation without updated data, call for caste census".
  26. "Rohini commission for examining sub-categorisation of OBCs submits report to President".
  27. "Explained: What is the Rohini Commission on OBCs?".
  28. "Justice Rohini panel on OBC sub-categorisation submits report after 14 extensions".
  29. "Reservation row: How two states dealt with OBC quotas".
  30. "Rohini Commission may recommend key changes to OBC quota policy".
  31. "40 per cent OBCs got no quota benefits in past three-five years, reveals report".
  32. "How Rohini panel report on backward classes could shake up Parliament, 2024 polls".