पाकिस्तानी संविधान का सोलहवाँ संशोधन

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
पाकिस्तान
की राजनीति और सरकार

पर एक श्रेणी का भाग
संविधान

पाकिस्तानी संविधान के सोलहवें संशोधन (उर्दू: آئین پاکستان میں سولہویں ترمیم) को निम्नसदन में 27 जुलाई 1999 को और उच्चसदन में 5अगस्त 1999 को पारित किया गया था। इसका मूलतः उद्देश्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने हेतु उनके आरक्षण सीमा को 20 वर्ष से बढ़ा कर 40 करना था।[1][2]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "The News Pakistan". Pakistani.org. 1999-06-04. मूल से 30 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 मार्च 2016.
  2. "16th Amendment 1999 | The Constitution of Pakistan, 1973 Developed by Zain Sheikh". Pakistanconstitutionlaw.com. 1999-08-05. मूल से 26 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 मार्च 2016.