सामग्री पर जाएँ

पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
पाकिस्तान
की राजनीति और सरकार

पर एक श्रेणी का भाग
संविधान

पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायिक परिषद,पाकिस्तान की न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण निकाय है, जो न्यायपालिका के खिलाफ दायर किए गए आवेदनों की सुनवाई करती है। पाकिस्तान के संविधान में यह अनुच्छेद 209 के तहत काम करती है।

इस परिषद की संरचना पाकिस्तान के संविधान के अनुसार होती है, इसके सदस्यों निम्न है:

  1. पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश
  2. मुख्य न्यायाधीश के बाद न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।
  3. पाकिस्तान के सभी प्रांतीय उच्च न्यायालय के दो वरिष्ठतम् मुख्य न्यायाधीश।

संविधान पाकिस्तान के तहत यदि उपयुक्त सदस्यों में ही किसी एक के खिलाफ याचिका पर विचार किया जा रहा हो तो वह सदस्य निलंबित होगा और कोई दूसरा वरिष्ठ न्यायाधीश उसकी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा।

इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान में, कोई भी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तब तक निलंबित नहीं किया जा सकता जब तक सर्वोच्च न्यायिक परिषद इसे मंजूरी न दे। यह परिषद किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ जांच और अनुरोध पर विचार कर सकती है। यह कदम या तो यह परिषद खुद उठाती है या फिर राष्ट्रपति पाकिस्तान इसे सलाह देते हैं।
अगर यह परिषद किसी भी न्यायाधीश को दोषी पाती है तो उसे तुरन्त अपने पद से निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार रखती है। यह परिषद इस बात का भी अधिकार रखती है कि वह राष्ट्रपति पाकिस्तान को मनसनिन बारे राय या सलाह पर अमल के लिए बाध्य करे।

प्रसिद्ध मुकदमा

[संपादित करें]

2007 में तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ ने इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश इफ़्तिख़ार मोहम्मद चौधरी को निलंबित कर दिया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों इस परिषद में पेश कर दिए। चूंकि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश प्रधानमंत्री और अन्य सदस्यों ने इस मामले की सुनवाई में भाग लिया। सुप्रीम जूडेशनल परिषद ने जांच और मुकदमा पीछा के बाद पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को बहाल करने का आदेश दिया, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके थे।


इन्हें भी देखें

[संपादित करें]

सन्दर्भ

[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ

[संपादित करें]