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भारत में बाल विवाह

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बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (Prohibition of Child marriage Act 2006) भारत का एक अधिनियम है जो ०१ नवम्बर २००७ से लागू हुआ।

इस अधिनियम के अनुसार, बाल विवाह वह है जिसमें लड़के की उम्र २१ वर्ष से कम या लड़की की उम्र १८ वर्ष से कम हो। ऐसे विवाह को बाल विवाह निषेध अधियिम 2006 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम २००६की धारा ९के अनुसार १८ से २१वर्ष की आयु के पुरुष को किसी वयस्क महिला से विवाह करने पर उसके लिए दंड का कोई प्रावधान नही है।

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