औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४०
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औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४० भरत में औषधि आयात, निर्माण और वितरण को नियंत्रित करने केलिए भारतीय संसद द्वारा पारितएक अधिनियम है।[1] इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्यभारत द्वाराक्रय कीइ जने वाली औषधियों और्प्रसाधन सामग्री की सुरक्षित, प्रभावी और राज्य के मानक गुणवत्ता मापदण्डों की जाँच करना है।[2]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ डॉ॰ बी॰एस॰ कुचेकर (8 जनवरी 2008). Pharmaceutical Jurisprudence [औषधि न्यायशास्त्र]. प्रगति बुक्स प्राइवेट लिमिटेड. पपृ॰ 5.0–5.2. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-85790-28-2. अभिगमन तिथि १० जुन २०१५.
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में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद) - ↑ डॉ॰ लिली श्रीवास्तव. Law & Medicine [कानून और दवा]. यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग. पपृ॰ 216–. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-81-7534-949-0.
यह भारतीय संविधान-सम्बन्धित लेख अपनी प्रारम्भिक अवस्था में है, यानि कि एक आधार है।
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