मोटर वाहन अधिनियम
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(मोटरयान अधिनियम, १९८८ से अनुप्रेषित)
मोटर वाहन अधिनियम | |
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केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम | |
शीर्षक | No 59 OF 1988 |
प्रादेशिक सीमा | सम्पूर्ण भारत |
द्वारा अधिनियमित | भारतीय संसद |
अधिनियमित करने की तिथि | 1988 |
शुरूआत-तिथि | 1 जुलाई 1989 |
संशोधन | |
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स्थिति : अज्ञात |
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) भारत की संसद द्वारा पारित का एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। अधिनियम में ड्राइवर / कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा, देयता, अपराध और दंड, आदि के बारे में विधायी प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम के विधायी प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए, भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 बनाया। [1]
[2] इसमें नवीनतम संशोधन 2019 में हुआ।
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "Central Motor Vehicles Rules 1989". सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय, भारत सरकार. Archived from the original on 13 अप्रैल 2012.
- ↑ "Central Motor Vehicles Rules, 1989 | Ministry of Road Transport & Highways, Government of India". सड़क परिवहन और राजमार्ग मन्त्रालय. Retrieved 2024-03-26.