मोटरयान अधिनियम, १९८८
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मोटरयान अधिनियम, १९८८ | |
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द्वारा अधिनियमित | भारतीय संसद |
अधिनियमित करने की तिथि | 1988 |
स्थिति : प्रचलित |
मोटरयान अधिनियम, १९८८ (Motor Vehicles Act, 1988) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन से सम्बन्धित सभी पहलुओं का नियमन करती है। यह अधिनियम १ जुलाई १९८९ से लागू है। इस अधिनियम ने अपने पूर्ववर्ती मोटरयान अधिनियम, १९३९ का स्थान लिया [1]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "Introduction" (PDF). The Motor Vehicles Act, 1988. Ministry of Road Transport and Highways. मूल (PDF) से 28 अप्रैल 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 July 2013.
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]

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