अनुच्छेद 49 (भारत का संविधान)

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अनुच्छेद 49 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 4
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 49 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 49 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन करता है।भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्थापित करता है. ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश हैं.[1]

अनुच्छेद 49 में ये प्रावधान भी हैं:

  • बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
  • अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
  • कारखानों और खदानों में बच्चों के रोजगार (14 वर्ष से कम आयु) का निषेध[2]

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 49A, केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति देता है. इसके मुताबिक, केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है. [3][4]

पृष्ठभूमि[संपादित करें]

मसौदा अनुच्छेद 39 (अनुच्छेद 49) पर 24 नवंबर 1948 को बहस हुई । हालाँकि इतिहास के संरक्षण को आम तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता था, लेकिन इस सवाल पर कोई ठोस बहस नहीं हुई। ' विरूपण ' शब्द जोड़ने के लिए एक संशोधन पेश किया गया और स्वीकार कर लिया गया।

संशोधित मसौदा अनुच्छेद  उसी दिन, यानी 24 नवंबर 1948 को अपनाया गया था।

' संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत ' वाक्यांश को बाद में संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा शामिल किया गया था ।[5]

मूल पाठ[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Directive Principles of State Policy- Articles 49". Unacademy. 2022-03-22. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  2. [https://testbook.com/question-answer/hn/what-is-the-provision-of-article-49-of-the-constit--5fbb9fb576bd8c0a4f579c65 "[Solved] भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावध�"]. Testbook. 2024-01-09. अभिगमन तिथि 2024-04-20. |title= में 56 स्थान पर replacement character (मदद)
  3. "India Code: Section Details". India Code. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  4. "Directive Principles of State Policy- Articles 49". Unacademy. 2022-03-22. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  5. "Article 49: Protection of monuments and places and objects of national importance". Constitution of India. 2023-04-03. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  6. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 20 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
  7. "Constitution of India Old Version". Article 49: Protection of monuments, places, and objects of national importance. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  8. "Article 49 Constitution of India: Protection of monuments and places and objects of national importance". latestlaws.com. 2019-08-15. अभिगमन तिथि 2024-04-20.

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