अनुच्छेद 18 (भारत का संविधान)
निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
भारत का संविधान |
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उद्देशिका |
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संबधित विषय |
अनुच्छेद 18 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 3 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 17 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 19 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 18 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और उपाधियों का उन्मूलन का वर्णन करता है।[1]
पृष्ठभूमि
[संपादित करें]भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्वपूर्ण संरक्षण किया गया है। यह अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो उन्हें स्वतंत्र और समर्थ नागरिक बनाते हैं।
इसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण अधिकार शामिल हैं:[2]
- जीवन और व्यक्तित्व का संरक्षण: अनुच्छेद 18 नागरिकों को उनके जीवन और व्यक्तित्व के पूर्ण संरक्षण की गारंटी प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उनकी स्वतंत्रता के अधिकार के बिना बिना किसी अन्याय के जिंदगी से हटाया नहीं जा सकता।
- गलत से गिरफ्तारी से बचाव: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अन्यायपूर्ण गिरफ्तारियों से संरक्षित रखता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वैध कारण के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
- ज़ब्ती और विरासत का अधिकार: इस अनुच्छेद के तहत, किसी भी व्यक्ति की संपत्ति और विरासत को निजी रूप से स्वामित्व माना जाता है, और इसे बिना किसी अन्याय के किसी द्वारा ज़ब्त नहीं किया जा सकता।
- अनुचित बल का प्रयोग से बचाव: यह अनुच्छेद व्यक्तियों को अनुचित बल के प्रयोग से संरक्षित रखता है, और उन्हें इसके खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अनुचित रूप से बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता।
मूल पाठ
[संपादित करें]भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 नागरिकों को उनके मौलिक और महत्वपूर्ण अधिकारों की महत्वपूर्ण गारंटी प्रदान करता है। इस अनुच्छेद में व्यक्ति के अधिकारों की महत्वपूर्ण सूची दी गई है, जिन्हें किसी भी परिणाम के बिना पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ अभ्यास किया जा सकता है। यह अनुच्छेद नागरिकों को अन्याय, अनुचित बल के प्रयोग, और गलत से गिरफ्तारी जैसे स्थितियों से संरक्षित रखता है और उन्हें उनके स्वतंत्र और समर्थ नागरिक के रूप में बनाए रखता है।
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सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी
[संपादित करें]बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |