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अठारहवां संशोधन (भारत का संविधान)

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अठारहवाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1966
भारत की संसद
भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम
शीर्षक अठारहवाँ अधिनियम
प्रादेशिक सीमा भारत
द्वारा अधिनियमित लोक सभा
पारित करने की तिथि 10 अगस्त 1966
द्वारा अधिनियमित राज्य सभा
पारित करने की तिथि 24 अगस्त 1966
अनुमति-तिथि 27 अगस्त1966
शुरूआत-तिथि 27 अगस्त 1966
विधायी इतिहास
Bill introduced in the लोक सभा संविधान (बीसवां संशोधन) विधेयक, 1966
बिल प्रकाशन की तारीख 25 जुलाई 1966
द्वारा पेश सी.आर.पट्टाभिरामन
स्थिति : प्रचलित

भारत का संविधान के अठारहवें संशोधन, जिसे आधिकारिक तौर पर अठारहवां संशोधन संविधान अधिनियम, 1966 के रूप में जाना जाता है, ने उस अनुच्छेद के खंड (ए) से (ई) में "राज्य" को स्पष्ट करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 में संशोधन किया (लेकिन परंतुक में नहीं) "केंद्र शासित प्रदेश" शामिल हैं। इसने एक और "स्पष्टीकरण" भी जोड़ा कि खंड (ए) द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के किसी हिस्से को किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलाकर एक नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की शक्ति शामिल है।[1][2]

सन्दर्भ

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  1. "Texts of the Constitution Amendment Acts" (PDF). Lok Sabha Secretariat. pp. 439–440. Archived from the original (PDF) on 3 December 2013. Retrieved 2 December 2013. This article incorporates text from this source, which is in the सार्वजनिक डोमेन.
  2. "The Constitution (Eighteenth Amendment) Act, 1966". Retrieved 3 December 2013. This article incorporates text from this source, which is in the सार्वजनिक डोमेन.