मन्निका गांधी बनाम भारत संघ

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विषयसूची
1.परिचय:
2.मेनका गांधी मामले में उठाए गए तथ्य और मुद्दे:
3.निर्णय:
4.आलोचना और निष्कर्ष

परिचय:[संपादित करें]

मेनका गांधी का मामला भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक निर्णयों में से एक था जो वास्तव में अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तृत करता है। और कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में बोलता है।पृष्ठभूमि: 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी के हारने के बाद ऐसा हुआ और मेनका गांधी विदेश जाना चाहती हैं, उन्होंने उनका पासपोर्ट निलंबित कर दिया और अधिकारियों ने उचित कारण नहीं बताया, इसलिए उन्होंने यह कहकर अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उनके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ है। यह फैसला 1978 में आया था और यह फैसला 7 सदस्यीय जजों की बेंच ने दिया था। इस निर्णय का उनके इतिहास में अपना स्थान था क्योंकि इसने विधि की उचित प्रक्रिया नामक एक नई प्रक्रिया के लिए नया दायरा खोला। हम आगे की चर्चा में कानून की उचित प्रक्रिया के बारे में अधिक चर्चा करेंगे। 2 जुलाई 1977 के एक आदेश द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट 'सार्वजनिक हित में' ज़ब्त कर लिया गया। गांधी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की, इस आधार पर आदेश को चुनौती दी कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करता है। संघ ने अपनी लिखित प्रस्तुतियों में जवाब दिया कि उसका पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया था क्योंकि 'जांच आयोग' के समक्ष कानूनी कार्यवाही के संबंध में उसकी उपस्थिति की आवश्यकता थी।

और यह अनुच्छेद 21 को और भी परिभाषित करता है। और अनुच्छेद 14,19,21 के बीच संबंध भी स्थापित करता है।

मेनका गांधी मामले में उठाए गए तथ्य और मुद्दे:[संपादित करें]

कुछ तथ्य यह हैं कि उसने यह मामला दायर किया है कि क्या विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। और वह यह भी फाइल करती है कि अनुच्छेद 14,19,21 के बीच संबंध हैं। और ड्यू प्रोसेस लॉ का दायरा बढ़ाया

इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से कुछ यह है कि क्या यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आएगा। और दूसरा यह है कि क्या कानून द्वारा स्थापित किसी भी प्रक्रिया से अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कमी को मनमाना माना जाता है? और दूसरा पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10(3) है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है? और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पर भी सवाल उठाया था। मामले ने "प्रक्रियात्मक नियत प्रक्रिया" के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसके लिए आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक हिस्सा है और इसे राज्य द्वारा मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

निर्णय:[संपादित करें]

पहले मुद्दे के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहकर निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 प्रकृति में बहुत व्यापक था और विदेश यात्रा की अवधारणा अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अंतर्गत आएगी।

और दूसरे मुद्दे के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लेखों का सुनहरा त्रिकोण जो कि अनुच्छेद 14,19,21 है, हमें सभी को संबोधित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे आपस में जुड़े हुए हैं।

और तीसरे मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 10(3) असंवैधानिक नहीं आएगी क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में पासपोर्ट को निलंबित कर सकते हैं।

और यह निर्णय एक नई गुंजाइश प्रक्रिया भी खोलता है जिसे कानून की उचित प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है कि यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया किसी व्यक्ति के जीवन और उसके मौलिक अधिकारों से वंचित कर रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उस प्रक्रिया को शून्य और टाल सकता है।

आलोचना और निष्कर्ष[संपादित करें]

प्रमुख आलोचना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ऑडी अल्टरम पार्टेम की उक्ति की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जिसका अर्थ कहानी के दूसरे पक्ष को सुनना है। मेनका गांधी का पक्ष नहीं सुना सुप्रीम कोर्ट ने

और सर्वोच्च न्यायालय यह भी बताता है कि अनुच्छेद 21 जिसका अर्थ है जीने का अधिकार केवल भौतिक अधिकार नहीं है बल्कि इसमें सम्मान के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है।

References

  1. https://indiankanoon.org/doc/1766147/
  2. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-7094-case-analysis-on-maneka-gandhi-v-s-union-of-india-1978-the-golden-triangle.html
  3. https://www.writinglaw.com/maneka-gandhi-vs-union-of-india-explained/