निकाह
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एक पाकिस्तानी दुल्हन शादी के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते हुवे।
निकाह इस्लाम में निकाह एक शादी का क़ानूनी अनुबंध है। (अरबी: عقد القران 'aqd अल-qirān, "शादी के अनुबंध"; उर्दू: نکاح نامہ : Nikāḥ-nāmah) वधू और वधुवर के बीच शरिया के अनुसार अनुबंध। या दूल्हे और दुल्हन के बीच एक क़रार नामा है। इस निकाह के लिये दोनों की अनुमती होना ज़रूरी है। दुल्हे को चाहिये कि निकाह का शुल्क जिसे "महर" कहा जाता है, अदा करना पडता है।
इस निकाह में दुल्हा और दुल्हन की तरफ़ से दो मुस्लिम गवाह होना चाहिए और एक वकील होना भी ज़रूरी है, वकील का मतलब कोर्ट का लायर नही बल्कि वकालत करने रिश्तेदार या दोस्त का होना भी आवश्यक माना जाता है। इस तरीक़े को शरीयत या शरिया या इस्लामीय न्यायसूत्र का तरीका कहते हैं। [1] इस निकाह को "निकाह-मिन-सुन्नह" या सुन्नत तरीक़े से किया गया निकाह कहते हैं।
समझौते द्वारा शादी[संपादित करें]
यह भी देखें[संपादित करें]
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ Hasso, Frances S. (2011). "Consuming Desires: Family Crisis and the State in the Middle East". Stanford University Press. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-0804761567. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 5 जुलाई 2016.
बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
- (पीडीएफ) ई-पुस्तक: शादी - एक के रूप Ibada
- (अंग्रेजी) फिक़्ह के परिवार पर IslamQA.info - एक विषय-वार पूरा दिशानिर्देश के लिए इस्लामी शादी और वैवाहिक जीवन
- (अंग्रेजी) शादी की प्रक्रिया में इस्लाम पर ICNA वेबसाइट