अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान)

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अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग #
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद # (भारत का संविधान)

#--- अनुच्छेद 33 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। संविधान के अनुच्छेद 33 के अनुसार, सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के मूल अधिकार समाप्त या सीमित हो सकते हैं। इसमें अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया उपकरण और समकक्ष बल शामिल हो सकते हैं। अनुच्छेद 33 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सशस्त्र बल के इकाई में निर्देश बनाए रखें और अपने पद को ठीक से निभाए।

मूल पाठ[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
  2. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]

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