वार्ता:मूल अधिकार

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लेखन संबंधी नीतियाँ

कानून में परिवर्तन की आवश्यकता[संपादित करें]

हमारे कानून में बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है MK devta (वार्ता) 18:52, 6 मई 2021 (UTC)[उत्तर दें]

मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 (अनुच्छेद 12 से 35) वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार हैं जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किए जा सकते हैं और जिनकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय हैं। Alexnaalex (वार्ता) 14:49, 10 फ़रवरी 2024 (UTC)[उत्तर दें]