अनुच्छेद 50 (भारत का संविधान)

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अनुच्छेद 50 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 4
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 50 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 50 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का वर्णन करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है. अनुच्छेद 50 के मुताबिक, राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करना है. संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को हासिल कर लिया गया है.[1][2]

भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है. इसे या तो संसद के साधारण बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से, या संसद के विशिष्ट बहुमत से और आधे राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन द्वारा संशोधित किया जा सकता है.[3]

पृष्ठभूमि[संपादित करें]

मसौदा अनुच्छेद 39-ए (अनुच्छेद 50) मसौदा संविधान 1948 का हिस्सा नहीं था, इसे संविधान सभा में पेश किया गया था और 24 और 25 नवंबर 1948 को इस पर चर्चा की गई थी । इसने राज्य को तीन साल के भीतर सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने का निर्देश दिया।

मसौदा अनुच्छेद को विधानसभा में व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक भारत के अधिकांश भाग में, प्रशासन के न्यायिक और कार्यकारी विंग जुड़े हुए थे - भारतीयों को अनुभव था कि इसने न्यायिक स्वतंत्रता से कैसे समझौता किया। विधानसभा सदस्यों ने बताया कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना स्वतंत्रता आंदोलन की लंबे समय से चली आ रही मांग थी। यह मांग 1885 में कांग्रेस की पहली बैठक में और उसके बाद कई कांग्रेस प्रस्तावों में की गई थी।

एक सदस्य इस अनुच्छेद का समर्थन करने में अनिच्छुक था। उन्हें चिंता थी कि मसौदा अनुच्छेद, व्यवहार में, न्यायपालिका को अनुचित शक्ति देगा जिससे न्यायिक रूप से ज्यादती होगी। इसे प्राप्त करने के लिए संवैधानिक जनादेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जब यह लोगों के जनादेश के साथ विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रभावित हो सकता था। जवाब में, एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि ' लोकतंत्र और स्वतंत्रता के आगमन ' के साथ न्यायिक स्वतंत्रता कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी ।

मसौदा अनुच्छेद की तीन साल की समय सीमा विधानसभा को पसंद नहीं आयी। सदस्यों ने महसूस किया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में केवल व्यापक सिद्धांतों का उल्लेख होना चाहिए और समय-सीमा जैसे कार्यान्वयन के विवरण में नहीं जाना चाहिए। इसके बाद तीन साल की समय सीमा को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया गया ।

बहस के अंत में, विधानसभा ने 25 नवंबर 1948 को संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया ।[4]

मूल पाठ[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. Prep, S Exam (2023-09-24). "Article 50 in Hindi". BYJU'S Exam Prep. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  2. "Directive Principles of State Policy-Articles 50". Unacademy. 2022-03-01. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  3. "श्रेष्ठ वकीलों से मुफ्त कानूनी सलाह". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  4. "Article 50: Separation of judiciary from executive". Constitution of India. 2023-04-03. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  5. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 21 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
  6. "Article 50 Of The Indian Constitution // Examarly". Examarly. 2022-11-16. अभिगमन तिथि 2024-04-20.
  7. "Article 50 Constitution of India: Separation of judiciary from executive". latestlaws.com. 2019-08-15. अभिगमन तिथि 2024-04-20.

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