विचारण

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विधि के सन्दर्भ में, विचारण (trial) से आशय उस सम्पूर्ण प्रक्रिया से है जिसमें किसी वाद से सम्बन्धित पक्षकारों का एक जगह आना, एक ट्रिब्युनल में सूचना प्रदान करना (साक्ष्य के रूप में), और अन्ततः वाद का निर्धारण सम्मिलित है। ट्रिब्युनल के कई रूप हो सकते हैं उसमें से एक न्यायालय है। ट्रिब्युनल किसी एक न्यायधीश के सामने हो सकते है, कुछ न्यायधीशों के एक समूह द्वारा हो सकता है, या किसी अन्य अधिकृत विचारक के समक्ष हो सकता है।

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