राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण

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राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण या एनएचए भारत की प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा/आश्वासन योजना, प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएम-जेएवाई) को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय स्तर पर पीएम-जेय को लागू करने के लिए एनएचए की स्थापना की गई है। राज्यों में, गैर एसईसीसी लाभार्थियों तक कवरेज बढ़ाने सहित इस योजना के कार्यान्वयन पर पूर्ण परिचालन स्वायत्तता के साथ एक सोसायटी/ट्रस्ट के रूप में एसएचए या राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों की स्थापना की गई है।

इतिहास[संपादित करें]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी का उत्तराधिकारी है, जो 23 मई 2018 से एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में कार्य कर रहा था। पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी को 2 जनवरी 2019 को राजपत्र अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। पंजीकृत संख्या डीएल -(एन) 04/0007/2003-18[1][2]2 जनवरी 2019 को संगठन ने अपना नाम बदलकर "राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण" कर लिया।[1][2]नाम बदलने का कारण केंद्रीय मंत्री परिषद की इच्छा थी कि संगठन स्वायत्त हो।[1][2]

शासी मण्डल[संपादित करें]

एनएचए भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक गवर्निंग बोर्ड द्वारा शासित होता है; और इसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करता है जो उप सीईओ और कार्यकारी निदेशकों द्वारा समर्थित होता है। एनएचए के सीईओ गवर्निंग बोर्ड के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

शासी बोर्ड में अध्यक्ष और 11 सदस्य शामिल हैं।

1 फरवरी 2021 को इंदु भूषण के बाद, ट्राई के पूर्व अध्यक्ष राम सेवक शर्मा एनएचए के वर्तमान सीईओ हैं।[3]

एनएचए के कार्य[संपादित करें]

2018-19 से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रण में था।[4] 2019 के बाद, संगठन स्वतंत्र हो गया और अपने स्वयं के विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के बोर्ड के प्रति जवाबदेह हो गया।[4]संगठन की प्राथमिक गतिविधि आयुष्मान भारत योजना प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) का प्रबंधन करना है, जो भारत में एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम है।[4]अन्य लक्ष्यों में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सूचना और डेटा तक पहुंच में सुधार और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का समर्थन करना शामिल है।[4]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. India Today Web Desk (3 January 2019). "Cabinet to replace National Health Agency with National Health Authority". India Today (अंग्रेज़ी में).
  2. Sharma, Neetu Chandra (2 January 2019). "Cabinet approved restructuring of National Health Agency as "National Health Authority"". Livemint (अंग्रेज़ी में).
  3. www.ETGovernment.com. "R S Sharma to be new CEO of National Health Authority - ET Government". ETGovernment.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-07-17.
  4. Wangchuk, Rinchen Norbu (3 January 2019). "India Forms National Health Authority To Replace Existing Body: 5 Facts to Know!". The Better India.

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]