महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना एक विशेष सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसमें पेंशन और जीवन बीमा शामिल है, जो प्रवासी के जांच लिए आवश्यक (ईसीआर) पासपोर्ट रखने वाले विदेशी भारतीय श्रमिकों के लिए प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरूआत की गई है। [1] यह एक स्वैच्छिक योजना है जो श्रमिकों को उनकी तीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए बनाई गई है: जिसमे सेवानिवृत्ति के लिए बचत, श्रमिको की वापसी और उनके पुनर्वास के लिए बचत, और प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर मुफ्त में जीवन बीमा व्याप्ति प्रदान करना शामिल है।[2]

संदर्भ[संपादित करें]

  1. "Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana (MGPSY)". अप्रवासी भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार. मूल से २१ नवंबर २०१२ को पुरालेखित. अभिगमन तिथि २९ जून २०१४.
  2. "Mahatma Gandhi Pravasi Suraksha Yojana". पत्र सूचना कार्यालय. अभिगमन तिथि २९ जून २०१४.