भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932
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भारतीय भागीदारी अधिनियम या 'भारतीय साझेदारी अधिनियम' ( Indian Partnership Act, 1932) भारत की संसद द्वारा १९३२ में पारित एक अधिनियम है जो सझेदारी फर्मों का नियमन करती है। इसके पारित होने के पहले सहभागिता भारतीय अनुबन्ध अधिनियम १८७२ की कुछ धाराओं के द्वारा शासित थी। यह अधिनियम निगम कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है।
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साझेदारी अधिनियम के अंतगत साझेदारी