"जनमत-संग्रह": अवतरणों में अंतर

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'''जनमत-संग्रह''', ([[अंग्रेजी]]:Plebiscite या Referendum) जिसे '''मत-संग्रह''' या सिर्फ '''जनमत''' भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जनमत-संग्रह नये [[संविधान]] के निर्माण, वर्तमान संविधान में संशोधन, किसी नये [[कानून]], किसी निर्वाचित सदस्य का [[निर्वाचन]] रद्द करने या केवल सरकार की किसी विशिष्ट नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने से संबंधित हो सकता है। यह [[प्रत्यक्ष लोकतंत्र]] का एक रूप है।
'''जनमत-संग्रह''', ([[अंग्रेजी]]:Plebiscite या Referendum) जिसे '''मत-संग्रह''' या सिर्फ '''जनमत''' भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जनमत-संग्रह नये [[संविधान]] के निर्माण, वर्तमान संविधान में संशोधन, किसी नये [[कानून]], किसी निर्वाचित सदस्य का [[निर्वाचन]] रद्द करने या केवल सरकार की किसी विशिष्ट नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने से संबंधित हो सकता है। यह [[प्रत्यक्ष लोकतंत्र]] का एक रूप है।



11:42, 6 अगस्त 2010 का अवतरण

जनमत-संग्रह, (अंग्रेजी:Plebiscite या Referendum) जिसे मत-संग्रह या सिर्फ जनमत भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। जनमत-संग्रह नये संविधान के निर्माण, वर्तमान संविधान में संशोधन, किसी नये कानून, किसी निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन रद्द करने या केवल सरकार की किसी विशिष्ट नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने से संबंधित हो सकता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है।

संदर्भ