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जनमत-संग्रह

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जनमत-संग्रह, (अंग्रेजी:Plebiscite या Referendum) जिसे मत-संग्रह या सिर्फ जनमत भी कहते हैं, एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान है जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जनमत-संग्रह के माध्यम से सरकार की नीतियों या किसी प्रस्तावित कानून के बारे में जनता की राय मालूम की जाती है। जनमत-संग्रह नये संविधान के निर्माण, वर्तमान संविधान में संशोधन, किसी नये कानून, किसी निर्वाचित सदस्य का निर्वाचन रद्द करने या केवल सरकार की किसी विशिष्ट नीति को स्वीकार या अस्वीकार करने से संबंधित हो सकता है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है।

जनमत संग्रह की विशेषताएं:

  • यह किसी एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति का मत महि होता है।
  • यह अधिकांश बहुसंख्यक भाग का मत होता है।
  • यह जनकल्याण या सार्वजनिक हित पर आधारित होता है।
  • अल्पसंख्यकों की हितों की रखशा करना।
  • यह विवेक या तर्क पर आधारित होता है।
  • इसमे नैतिकता तथा न्याय की भावना होती है।
  • यह परिस्थितयो के अनुसार परिवर्तन करता है।
  • यह स्थायी अवधारणा नहीं है।
  • जनमत की शक्ति महान होती है तथा सरकार भी इसका सम्मान करती है।

सन्दर्भ

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[[श्रेणी:जनमत- संग्रह]]