हाइड्रोफ़्लोरोकार्बन

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  • पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change- MoEFCC) द्वारा 31 दिसंबर 2019 को, पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिये भारत के राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की गई।
  • इस अधिसूचना के द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment (Protection) Act, 1986) के अंतर्गत स्थापित किये गए ओज़ोन क्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 (Ozone Depleting Substances (Regulation and Control) Amendment Rules, 2019) के तहत HCFC-141b के आयात संबंधी लाइसेंस प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
  • HCFC-141b का उपयोग फोम निर्माण उद्यमों में किया जाता है जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन (CFCs) के बाद सबसे शक्तिशाली ओज़ोन क्षयकारी रासायनिक में से एक है।
  • HCFC -141b मुख्य रूप से कठोर पॉलीयूरेथेन (Polyurethane) फोम के उत्पादन में एक ब्लोइंग एजेंट (Blowing Agent) के रूप में कार्य करता है।
  • देश में HCFC-141b का उत्पादन नहीं किया जाता है इसलिये सभी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इसका आयत किया जाता है।
  • हाइड्रो फ्लोरो कार्बन फेज़ आउट मैनेजमेंट प्लान (Hydro Chloro Phluro Phase Out Management Plan- HPMP) द्वारा प्रौद्योगिकी रूपांतरण परियोजनाओं की सहायता से देश में वर्ष 2009 -2010 तक बेसलाइन स्तर से HCFC 141-b की लगभग 7800 मीट्रिक टन मात्रा को हटा दिया गया है।