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अनुच्छेद 44 -भारत के संविधान के भाग 4 में एक अनुच्छेद है जो वर्णन करता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा।