"खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, २००६": अवतरणों में अंतर
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'''खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, २००६''' भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे दिनांक 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। यह विधेयक [[खाद्य]] से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए बनाया गया है। |
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==सन्दर्भ== |
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==इन्हें भी देखें== |
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*[[भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण]] (FSSAI) |
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[[श्रेणी:भारतीय कानून]] |
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01:57, 22 दिसम्बर 2020 का अवतरण
खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, २००६ भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसे दिनांक 23 अगस्त, 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। यह विधेयक खाद्य से संबंधित विधियों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान-आधारित मानक अधिकथित करने तथा उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना करने, मानव उपभोग के लिए सुरक्षित तथा स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए बनाया गया है।