राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
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भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग स्वायत्त संस्था है।[1] [2] इसकी स्थापना १९७८ में हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है। 89 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में हुआ जिसमे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का दो भागो में विभाजन हुआ। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद-338) तथा अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद-338क) के रुप में।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग | |
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आयोग अवलोकन | |
गठन | 19 फ़रवरी 2004 |
पूर्ववर्ती आयोग | राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग 1978 |
अधिकारक्षेत्रा | भारत सरकार |
मुख्यालय | नई दिल्ली |
आयोग कार्यपालक | विजय सांपला, अध्यक्ष अरुण हालदार, उपाध्यक्ष अंजू बाला, सदस्य सुभाष पारधी, सदस्य |
वेबसाइट | |
https://ncsc.nic.in |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 31 अगस्त 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 दिसंबर 2015.
- ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 6 जनवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 13 दिसंबर 2015.
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इस आयोग में एक अध्यक्ष,उपाध्यक्ष एवं तीन सदस्य होते हैं ꫰