सामग्री पर जाएँ

भूटान का संविधान

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से

भूटान का संविधान वर्ष 2008 में लागू हुआ। इस नए संविधान में 35 अनुच्छेद तथा 4 अनुसूचितयाँ है। इसमें ब्रिटेन की तर्ज पर संवैधानिक राजतंत्र को अपनाया गया है। भूटान के संविधान के अनुच्छेद-१ मे कहा है " भूटान एक लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र होगा जिसकी सम्प्रभुता जनता मे निहित होगी।"

भूटान का संविधान १८ जुलाई २००८ को भूटान की शाही सरकार द्वारा लागू हुआ। इसकी योजना कई वर्षों तक कई सरकारी अधिकारियों और विभागों द्वारा बानायी गयी थी। यह भूटान के अधिकाधिक लोकतंत्रीकरण का एक भाग था। वर्तमान संविधान बौद्ध दर्शन, मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, २० अन्य संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन, तथा जनमत, वर्तमान कानूनों और पूर्वनिर्णयों पर आधारित है। [1] राजकुमारी सोनम वांगचुक के अनुसार, संविधान समिति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से विशेष रूप से प्रभावित थी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का संविधान मानवाधिकारों का बड़ा संरक्षक है।[2]

सन्दर्भ

[संपादित करें]
  1. "Background". Government of Bhutan. मूल से 15 जुलाई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-10-12.
  2. Newburger, Emily (Summer 2007). "New Dynamics in Constitutional Law". Harvard Law Bulletin. Harvard Law School. मूल से 14 फ़रवरी 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-11-09.

इन्हें भी देखें

[संपादित करें]