भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया

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यह भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण है।[1]

सरकार[संपादित करें]

भारत के कानून पूरे देश के लिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा अपने संबंधित राज्यों के लिए भारत की संसद यानी लोकसभा द्वारा बनाए जाते हैं।[2]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Para 506e of Kesavananda Bharati v. State of Kerala, (AIR 1973 SC 1461)". 1973. अभिगमन तिथि 2014-12-01.
  2. "Pages 311 & 312 of original judgement: A. K. Roy, Etc vs Union Of India And Anr on 28 December, 1981". अभिगमन तिथि 23 August 2014.