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पेरोल

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किसी बन्दी व्यक्ति को उसकी सजा की अवधि पूरी होने के पहले ही अस्थाई रूप से रिहा करने को पेरोल (parole) कहते हैं। पेरोल कुछ शर्तों के अधीन दिया जाता है। [1][2]

सन्दर्भ

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  1. "संग्रहीत प्रति". Archived from the original on 22 दिसंबर 2015. Retrieved 12 दिसंबर 2015. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= and |archive-date= (help)
  2. "संग्रहीत प्रति". Archived from the original on 10 जनवरी 2009. Retrieved 12 दिसंबर 2015. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= (help)