तस्करी

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तस्करी अवैध रूप से सामान या व्यक्तियों के एक देश से दूसरे देश के परिवहन को कहते हैं। तस्करी करने वाले व्यक्ति को तस्कर कहते हैं कारण हैं जिनमें आर्थिक लाभ प्रधान कारण है। इसके अंतर्गत नशीले पदार्थों का लाना-ले जाना, व्यक्तियों का अवैध प्रवास करवाना, कर की चोरी, कारागार के अंदर कैदी को प्रतिबन्धित वस्तुएँ पहुँचाना या तस्करी की जानी वाली वस्तु आदि विषय आते हैं। हवाई अड्डे पर विदेश से ख़रीदी वस्तु का सीमा शुल्क जमा न करना भी तस्करी की परिधि में आता है।

तस्करी के प्रकार[संपादित करें]

मानव तस्करी[संपादित करें]


इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]