बौद्धिक सम्पदा अधिकार
बौद्धिक सम्पदा अधिकार मानव-मस्तिष्क की उपज हैं। दुनिया के देश, कई सदियों से अपने-अपने कानून बना कर इन्हे सुरक्षित करते चले आ रहें हैं। सन १९९५ में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) बना। Agreement on the Trade related aspect of intellectual property rights (TRIPS) या ट्रिप्स, इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हे इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौधिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाये| कई लोगों का इसी लिये कहना है कि हम लोग कानून इसलिये नही बदल रहें हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है पर इस लिये कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुत्ता खो दी है। खैर यह विवाद अलग है हमें तो ओपेन सोर्स सौफ्टवेर के बारे में बात करनी है तथा केवल इसी सम्बन्ध में बौधिक सम्पदा अधिकारों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी कर रहें हैं।
ट्रिप्स में सात तरह के बौधिक सम्पदा अधिकार के बारे में चर्चा की गयी है। भारतवर्ष मे निम्न आठ अधिनियम के अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं
- The Biological Diversity Act, 2002
- The Copyright Act, 1957 (कॉपीराइट)
- The Design Act, 2000.
- The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.
- The Patents Act, 1970.
- The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.
- The semiconductor Integrated circuits Layout design Act, 2000.
- The Trade Marks Act, 1999.
इनके अलावा दो और क्षेत्र निम्न क्षेत्र हैं जिनके अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, वह हैं
- ट्रेड सीक्रेट
- सविंदा कानून (Contract Act)