भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४
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भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४ (The Land Acquisition Act of 1894) भारत और पाकिस्तान दोनों का एक कानून है जिसका उपयोग करके सरकारें निजी भूमि का अधिग्रहण कर सकतीं हैं। इसके लिये सरकार द्वारा भूमिमालिकों को क्षतिपूर्ति (मुआवजा) देना आवश्यक है।