भारत के औषधि महानियंत्रक

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भारत के औषधि महानियंत्रक,(डीसीजी आई), {{{body}}}
पदस्थ
डॉ .वि.जी. सोमानी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
गठनीय साधनऔषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, १९४०
उपाधिकारीभारत के उप औषधि महानियंत्रक

भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) भारत सरकार के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के विभाग के प्रमुख हैं, जो रक्त और रक्त उत्पादों, आईवीं तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं की निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।[1]डीसीजीआई भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक भी निर्धारित करता है।

कार्य[संपादित करें]

  • डीसीजीआई भारत में दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के मानक और गुणवत्ता निर्धारित करता है।
  • राष्ट्रीय संदर्भ मानक की तैयारी और रखरखाव।
  • औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रवर्तन में एकरूपता लाना।
  • राज्य औषधि नियंत्रण प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थानों द्वारा प्रतिनियुक्त औषधि विश्लेषकों का प्रशिक्षण सीडीएससीओ (केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन) से सर्वेक्षण नमूने के रूप में प्राप्त प्रसाधन सामग्री का विश्लेषण करना।

भारत सरकार द्वारा चिकित्सा उपकरण नियम 2017 की अधिसूचना के साथ, डीसीजीआई इन नियमों के दायरे में आने वाले चिकित्सा उपकरणों के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण (सीएलए) के रूप में भी कार्य करेता है। कक्षा ए से कक्षा डी तक के चिकित्सा उपकरणों के चार वर्गों में से, डीसीजीआई कक्षा सी और कक्षा डी उपकरणों के लिए प्रत्यक्ष लाइसेंसिंग प्राधिकरण होगा, जबकि यह राज्य दवा नियंत्रकों के माध्यम से कक्षा ए और बी उपकरणों के लिए लाइसेंसिंग का समन्वय करेगा, जो राज्य के रूप में कार्य करेंगे। लाइसेंसिंग प्राधिकरण या एसएलऐ होता है।.[2]

शासन[संपादित करें]

भारत सरकार ने 14 अगस्त 2019 को डॉ वीजी सोमानी को भारत का ड्रग कंट्रोलर जनरल (DCGI) नियुक्त किया। डॉ वीजी सोमानी ने फरवरी 2018 में नियुक्त अंतरिम डीसीजीआई, एस ईश्वर रेड्डी का स्थान लिया। डीसीजीआई भारतीय दवा नियामक निकाय केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) के प्रमुख हैं, जिनके कार्यों में देश में बेची जाने वाली दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना शामिल है। नई दवाओं का अनुमोदन और नैदानिक ​​परीक्षणों को विनियमित करना होता है।[3][4]

सीडीएससीओ के आंचलिक कार्यालय[संपादित करें]

केंद्र सरकार ने मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गाजियाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद में सीडीएससीओ (केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन) के 6 जोनल कार्यालय स्थापित किए हैं।[5] विभिन्न उप-क्षेत्रीय कार्यालय और बंदरगाह कार्यालय, जो निकट सहयोग में काम करते हैं। राज्य नियंत्रण प्रशासन और औषध अधिनियम के एकसमान प्रवर्तन को सुनिश्चित करने में उनकी सहायता करता है।[6]

संदर्भ[संपादित करें]

  1. CENTRAL DRUGS STANDARD CONTROL ORGANIZATION (accessed on 18 Oct 2014) archived 2014.10.23
  2. "Medical Device Rules G.S.R. 78 (E)" (PDF).
  3. 4 SEP 2012, ET BUREAU, Economic Times Pharmaceutical companies told to submit safety reports on new drugs every 6 months (accessed on 4 Sept 2012)
  4. "Govt appoints VG Somani as new Drug Controller General". Moneycontrol.
  5. "Introduction". cdsco.gov.in. अभिगमन तिथि 2020-12-25.
  6. "Zonal Offices - CDSCO". www.cdsco.gov.in. MoHFW, Government of India.

बाहरी कड़ियां[संपादित करें]