अनुच्छेद 56 (भारत का संविधान)

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अनुच्छेद 56 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग #
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद # (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 56 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 5 में शामिल है और राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन करता है।

पृष्ठभूमि[संपादित करें]

मसौदा अनुच्छेद 45 में राष्ट्रपति के पद के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद पर 13 दिसंबर 1948 को बहस हुई ।

इस मसौदे अनुच्छेद के इर्द-गिर्द बहस संक्षिप्त थी। एक सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद में संशोधन किया जाए कि 'आकस्मिक रिक्ति में चुना गया राष्ट्रपति भी केवल पांच साल की शेष अवधि के लिए ही पद पर रहेगा।' एक अन्य सदस्य इस्तीफे की स्थिति में राष्ट्रपति को संसद को संबोधित करने का आदेश देने के लिए अनुच्छेद में संशोधन करना चाहते थे। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि राष्ट्रपति अध्यक्ष या सभापति को त्याग पत्र सौंप सकते हैं, लेकिन उनकी संसद को संबोधित करने की जिम्मेदारी है जिसने उन्हें चुना है।

प्रस्तावों को विधानसभा द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मसौदा अनुच्छेद को बिना संशोधन के अपनाया गया ।[1]

मूल पाठ[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Article 56: Term of office of President". Constitution of India. 2023-04-26. अभिगमन तिथि 2024-04-21.
  2. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 23 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
  3. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ # – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]

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बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]