सामग्री पर जाएँ

अनुच्छेद 32 (भारत का संविधान)

मुक्त ज्ञानकोश विकिपीडिया से
अनुच्छेद 32 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग #
प्रकाशन तिथि 1949
पूर्ववर्ती अनुच्छेद 31 (भारत का संविधान)
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 33 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 3 में शामिल है और जिसमें प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। यह अधिकार व्यक्तियों को अपने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों से कानूनी उपचार लेने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था करना है। यह अनुच्छेद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकारों की रक्षा करने के लिए लेख, निर्देश और आदेश जारी करने का अधिकार देता है।[1] अनुच्छेद 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होने की स्थिति में राहत देने से इनकार कर सकता है.[2] भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को "भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा" कहा था। उनका मानना था कि संविधान के विभिन्न प्रावधानों में से अनुच्छेद 32 सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की बहसों में उन्होंने इसे संविधान की "हृदय और आत्मा" कहा, जिसके बिना संविधान अर्थहीन होगा।[3][4] [5]

पृष्ठभूमि

[संपादित करें]

संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1948 को बहस के लिए मसौदा अनुच्छेद 25 को अपनाया। मसौदा अनुच्छेद नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर संवैधानिक उपचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है।

अनुच्छेद के महत्व के बारे में विधानसभा एकमत थी। सदस्यों ने प्रावधान का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया जिसमें सर्वोच्च धारा और संविधान की आत्मा... और हृदय शामिल थे। हालाँकि, कुछ संशोधन पेश किये गये। एक सदस्य प्रावधान में विशिष्ट रिट का उल्लेख हटाना चाहते थे। उन्होंने महसूस किया कि इससे न्यायाधीशों पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि वे भविष्य में नई रिट विकसित नहीं कर पाएँगे। एक अन्य सदस्य खंड 4 से नाखुश थे जो आपातकाल के दौरान मसौदा अनुच्छेद को निलंबित करने की अनुमति देता था जिसे उन्होंने खतरनाक स्थिति करार दिया।

यह स्पष्ट किया गया कि प्रावधान में उल्लिखित विशिष्ट रिट ग्रेट ब्रिटेन में बहुत लंबे समय से अस्तित्व में थे, उनका परीक्षण और परीक्षण किया गया है और अधिकांश वकील, न्यायाधीश और न्यायविद उनसे परिचित थे। आगे यह कहा गया कि मौजूदा रिट में सुधार करना लगभग असंभव था और इसलिए वास्तव में नई रिट उभरने की कोई संभावना नहीं थी। मसौदा अनुच्छेद के निलंबन के सवाल पर यह तर्क दिया गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करना उचित था क्योंकि राज्य का जीवन दाव पर था।

मसौदा अनुच्छेद को कुछ संशोधनों के साथ उसी दिन यानी 9 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था।[6]

सन्दर्भ

[संपादित करें]
  1. ":: Drishti IAS Coaching in Delhi, Online IAS Test Series & Study Material". Drishti IAS. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
  2. "[Solved] What is the ground on which the Supreme Court can refuse rel". Testbook. 2023-03-16. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
  3. "[Solved] भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को किसने "आत्मा". Testbook. 2023-04-12. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
  4. Utkarsh Classes 2024.
  5. "Q. Which of the following Right is described as the "Heart and Soul of the Indian Constitution"?". BYJU'S. 2022-07-04. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
  6. "Article 32: Remedies for enforcement of rights conferred by this Part". Constitution of India. 2023-03-31. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
  7. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 16 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
  8. "Right to Constitutional Remedies (Article 32): Meaning, Provisions & Significance". NEXT IAS Blog. 2024-02-19. अभिगमन तिथि 2024-04-17.
  9. Drishti IAS. 2020-11-17 https://www.drishtiias.com/daily-news-analysis/article-32-of-the-constitution/print_manually. अभिगमन तिथि 2024-04-17. गायब अथवा खाली |title= (मदद)

टिप्पणी

[संपादित करें]

बाहरी कड़ियाँ

[संपादित करें]