अनुच्छेद 23 (भारत का संविधान)

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अनुच्छेद 23 (भारत का संविधान)  
मूल पुस्तक भारत का संविधान
लेखक भारतीय संविधान सभा
देश भारत
भाग भाग 3
विषय शोषण के विरुद्ध अधिकार
प्रकाशन तिथि 1949
उत्तरवर्ती अनुच्छेद 24 (भारत का संविधान)

अनुच्छेद 23 भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल तेईसवाँ अनुच्छेद है जो मानव तस्करी, बेगार और बँधुआ मज़दूर आदि सभी प्रकार के जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है। इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन भारतीय विधि के नज़र में दंडनीय अपराध माना जाता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। यह व्यक्तियों को ना केवल राज्य के कार्यों से बल्कि व्यक्तियों के निजी कार्यों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। हालाँकि, इस प्रावधान का एक अपवाद यह है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों जैसे सैन्य सेवा, सामाजिक सेवा आदि के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है जिसके लिए श्रमिकों को भुगतान करना आवश्यक नहीं है परंतु ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता।[1][2][3][4][5][6][7]

पृष्ठभूमि[संपादित करें]

मसौदा अनुच्छेद 23 पर 3 दिसंबर 1948 को विधानसभा में चर्चा हुई। इस चर्चा का लक्ष्य था मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक लगाना। चर्चा के दौरान संविधान सभा के एक सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा कि बेगार और मानव तस्करी के उल्लेख के साथ ही इस अनुच्छेद में देवदासी शब्द का भी उल्लेख किया जाना चाहिए, जो युवतियों को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति में शामिल करने की एक सामाजिक कुप्रथा को इंगित करता है। हालाँकि संविधान सभा के एक दूसरे सदस्य का तर्क था कि इस प्रथा को सामान्य कानून के माध्यम से मिटाया जा सकता है। इसके साथ ही मसौदा अनुच्छेद का उद्देश्य केवल उन सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगाना था जिनमें निजी स्वार्थ शामिल हो इसलिए यह संशोधन अस्वीकार कर दिया गया और 3 दिसंबर 1948 को एक मामूली संशोधन के साथ इस मसौदा अनुच्छेद को अपना लिया गया।[1]

मूल पाठ[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Article 23: Prohibition of traffic in human beings and forced labour" [अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध]. भारत का संविधान. अभिगमन तिथि 17 अप्रैल 2024.
  2. मिश्रा, हिमांशु (9 मार्च 2024). "संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार (Article 23 और Article 24)". लाइव लॉ हिंदी. अभिगमन तिथि 17 अप्रैल 2024.
  3. "शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व". अभिगमन तिथि 17 अप्रैल 2024.
  4. "Article 23 in Constitution of India" [अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान]. अभिगमन तिथि 17 अप्रैल 2024.
  5. "अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ". www.ihra.co.in. अभिगमन तिथि 17 अप्रैल 2024.
  6. "Rights Against Exploitation (Article 23-24) under Indian Constitution" [भारतीय संविधान के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)]. legalserviceindia.com.
  7. "Article 23- LawRato.com". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 17 अप्रैल 2024.
  8. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 11 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]
  9. (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 11 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन विकिस्रोत कड़ी]

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बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]