सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021

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मध्यावर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता
सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यावर्ती दिशानिर्देश एवं डिजिटल मीडिया आचार संहिता ) नियम, 2021 [1]
शुरूआत-तिथि 25 फरवरी 2021
द्वारा पेश इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय
स्थिति : प्रचलित


सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) माध्यमिक या अधीनस्थ विधि है जो भारत के मध्यावर्ती दिशानिर्देश नियम 2011 को निरस्त करता है।[2][3] 2021 के नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 से उत्पन्न हैं तथा मध्यावर्ती नियम, 2018 और डिजिटल मीडिया के लिये ओटीटी विनियमन एवं आचार संहिता प्रारूप का एक संयोजन हैं।[4][5][6]

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय और सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के साथ भारत की केन्द्र सरकार ने नियमों के विकास में समन्वय किया है।

मध्यावर्तियों के पास नियमों का पालन करने के लिये 25 मई 2021 तक का समय था।

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. इस नियम की पीडीएफ (भारत का राजपत्र)
  2. "Indian govt announces new social media(IT) rules, 2021". thehindu.com.
  3. Foundation, Internet Freedom (27 February 2021). "Explainer: Why India's new rules for social media, news sites are anti-democratic, unconstitutional". Scroll.in (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2021-03-02.
  4. "Latest Draft Intermediary Rules: Fixing big tech, by breaking our digital rights?". Internet Freedom Foundation. 2021-02-25. अभिगमन तिथि 2021-03-02.
  5. The Information Technology [Intermediaries Guidelines (Amendment) Rules] 2018. Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India.
  6. "Analysis of the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021". SFLC.in (अंग्रेज़ी में). 27 February 2021. अभिगमन तिथि 2021-03-09.