विशेष आर्थिक क्षेत्र

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निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले आर्थिक क्षेत्रों को स्पेशल इकॉनामिक जोन कहा जाता है। भारत सरकार ने स्पेशल इकॉनामिक जोन की शुरुआत 2005 में की। एसईजेड से होने वाले निर्यात पर कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, आयकर , मिनिमन अल्टरनेट टैक्स, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कुछ भी नहीं लगता।

सन्दर्भ[संपादित करें]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]