राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण

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राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण(नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT)) एक अधिकरण है, जो भारत के केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 410 के तहत बनाया गया था। यह अधिकरण नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के आदेशों पर अपील की सुनवाई के लिए जिम्मेदार है , यह 1 जून, 2016 से शुरू हुआ है।[1]वर्तमान में इसमें कुल 16 Bench है।

अधिकरण IBC की धारा धारा 202 और 211 के तहत इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जारी आदेशों पर अपील भी सुनी। यह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश, निर्णय, या आदेश पर की गयी अपील को भी सुनता है।

2019 तक, अपीलीय अधिकरण की अध्यक्षता अध्यक्ष एस. जे. मुखोपाध्याय ने की, जो पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके है।[2]

एनसीएलएटी(NCLAT) की संरचना[संपादित करें]

NCLAT में एक अध्यक्ष, एक न्यायिक सदस्य और एक तकनीकी सदस्य शामिल हैं। इसमें कुल सदस्य सन्ख्या ग्यारह से ज्यादा नहीं होती।

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "ABOUT NCLAT". NCLAT Official Website. मूल से 7 अप्रैल 2020 को पुरालेखित.
  2. "Govt notifies national company law tribunals". Live Mint. मूल से 10 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित.