अनुच्छेद 36 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान |
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उद्देशिका |
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संबधित विषय |
अनुच्छेद 36 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 4 |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
पूर्ववर्ती | अनुच्छेद 35 (भारत का संविधान) |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 37 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 36 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 4 में शामिल है और राज्य की नीति के निदेशक तत्व का वर्णन करता है।
पृष्ठभूमि
[संपादित करें]मूल पाठ
[संपादित करें]“ | यदि प्रसंग से दूसरा अर्थ अपेक्षित न हो तो इस भाग में "राज्य" का वही अर्थ है जो इस संविधान के भाग ३ में है। |
” |
“ | In this Part, unless the context otherwise requires, 'the State' has the same meaning as in Part III. |
” |
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 19 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 19 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
टिप्पणी
[संपादित करें]बाहरी कड़ियाँ
[संपादित करें]विकिस्रोत में इस लेख से संबंधित मूल पाठ उपलब्ध है: |