अनुच्छेद 343 (भारत का संविधान)
निम्न विषय पर आधारित एक शृंखला का हिस्सा |
भारत का संविधान |
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उद्देशिका |
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संबधित विषय |
अनुच्छेद 343 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 17 |
विषय | संघ की राजभाषा |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 344 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 343 भारत के संविधान के भाग 17 में शामिल तीन सौ तैंतालीसवां अनुच्छेद है जो संघ की राजभाषा का वर्णन करता है। इसी अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके साथ ही संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप स्वीकार किया गया है।[1][2][3]
अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान भी दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता था, संविधान के प्रारंभ होने के बाद से पंद्रह वर्ष की अवधि तक उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ही किया जाता रहेगा हालांकि संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात भी विधि द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का प्रयोग उपबंधित कर सकेगी।[1][2][3]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र के लिए एक आधिकारिक भाषा के चयन के प्रश्न ने संविधान सभा में एक लम्बी बहस को जन्म दिया। भारत के मसौदा संविधान 1948 में मसौदा अनुच्छेद 301/ए अनुपस्थित था। जिसके बाद मसौदा समिति के एक सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को यह प्रावधान पेश किया। मसौदा अनुच्छेद 301/ए, जिसे मुंशी-अयंगर फॉर्मूला भी कहा जाता है, इसी में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा, देवनागरी को लिपि और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के उपयोग का प्रस्ताव दिया गया था। 12, 13 और 14 सितंबर 1949 को विधानसभा में इस पर लम्बी चर्चा हुई। ऐसे भी प्रस्ताव रखे गये जिनमें हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी को आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की गयी। हालांकि सभी चर्चाओं के उपरांत विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को संशोधन के साथ इस मसौदा अनुच्छेद को अपनाया जिसके तहत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया।[3][4]
मूल पाठ[संपादित करें]
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सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ अ आ "संवैधानिक प्रावधान | राजभाषा विभाग | गृह मंत्रालय | भारत सरकार". rajbhasha.gov.in. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2024.
- ↑ अ आ "अनुच्छेद 343- LawRato.com". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2024.
- ↑ अ आ इ "Article 343: Official language of the Union" [अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा।]. भारत का संविधान. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2024.
- ↑ "राजभाषा हिंदी से संबंधित कुछ तथ्य" (PDF). web.archive.org. मूल से पुरालेखित 16 अगस्त 2014. अभिगमन तिथि 15 अप्रैल 2024.सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 128 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 128 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
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बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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