कर
किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विधिक संस्था (legal entity) से जो अधिभार या धन लिया जाता है उसे कर या टैक्स कहते हैं। राष्ट्र के अधीन आने वाली विविध संस्थाएँ भी तरह-तरह के कर लगातीं हैं। कर प्राय: धन (मनी) के रूप में लगाया जाता है किन्तु यह धन के तुल्य श्रम के रूप में भी लगाया जा सकता है। कर दो तरह के हो सकते हैं - प्रत्यक्ष कर (direct tax) या अप्रत्यक्ष कर (indirect tax)। एक तरफ इसे जनता पर बोझ के रूप में देखा जा सकता है वहीं इसे सरकार को चलाने के लिये आधारभूत आवश्यकता के रूप में भी समझा जा सकता है।
भारत के प्राचीन ऋषि (समाजशास्त्री) कर के बारे में यह मानते थे कि वही कर-संग्रहण-प्रणाली आदर्श कही जाती है, जिससे करदाता व कर संग्रहणकर्ता दोनों को कठिनाई न हो। उन्होंने कहा कि कर-संग्रहण इस प्रकार से होना चाहिये जिस प्रकार मधुमक्खी द्वारा पराग संग्रहण किया जाता है। इस पराग संग्रहण में पुष्प भी पल्लवित रहते हैं और मधुमक्खी अपने लिये शहद भी जुटा लेती है।
इन्हें भी देखें [संपादित करें]
- उत्पाद कर (Excise Tax)
- इष्टतम् कर (Optimal tax)
- लोक वित्त (Public finance)
- कर कानून (Tax law)
- कर नीति (Tax policy)
- सम्पत्ति कर (Wealth tax)
- भारत में कराधान (Taxation in India)
बाहरी कड़ियाँ [संपादित करें]
- WikiCPA.com tax articles
- Tax Rates and Tax Revenue by Seth J. Chandler and Per Unit Tax by Fiona Maclachlan, Wolfram Demonstrations Project