अनुच्छेद 308 (भारत का संविधान)
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भारत का संविधान |
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उद्देशिका |
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संबधित विषय |
अनुच्छेद 308 (भारत का संविधान) | |
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मूल पुस्तक | भारत का संविधान |
लेखक | भारतीय संविधान सभा |
देश | भारत |
भाग | भाग 14 |
विषय | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं |
प्रकाशन तिथि | 1949 |
उत्तरवर्ती | अनुच्छेद 309 (भारत का संविधान) |
अनुच्छेद 308 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है। यह संविधान के भाग 14 में शामिल है और संघ एवं राज्यों के अधीन निर्धारित सेवाओं का वर्णन करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान के भाग 14 में जहाँ-जहाँ राज्य शब्द का ज़िक्र किया गया है उस शब्द के अर्थ में जम्मू-कश्मीर शामिल नहीं होगा। इसके पीछे का कारण है जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष अधिकार। हालाँकि साल 2019 में अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय करके इस विशेष अधिकार को खत्म कर दिया गया है लेकिन इसके साथ ही एक और परिवर्तन किया गया है कि जम्मू-कश्मीर से राज्य का दर्जा लेकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।[1][2][3][4][5][6]
पृष्ठभूमि[संपादित करें]
मसौदा अनुच्छेद 308 पर संविधान सभा में 7 सितंबर 1949 को चर्चा हुई। आरंभ में यह एक अलग अनुच्छेद ना होकर अनुच्छेद 281 के मसौदे के अंतर्गत शामिल था, जो मसौदा संविधान के भाग 12 के लिए राज्य की परिभाषा भी प्रदान करता था। हालांकि बाद में मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद 308 को मसौदा अनुच्छेद 281 से अलग रखने का प्रस्ताव दिया। उनके इस प्रस्ताव को संविधान सभा के सदस्यों ने बिना किसी विरोध के अपनाया और उसी दिन मसौदा अनुच्छेद 308 को संविधान में शामिल कर लिया गया।[1]
मूल पाठ[संपादित करें]
“ |
इस भाग में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो "राज्य" पद निर्बंधन [a]के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर राज्य नहीं है।[7] |
” |
“ |
In this Part, unless the context otherwise requires, the expression "State" [b]does not include the State of Jammu and Kashmir.[8] |
” |
सन्दर्भ[संपादित करें]
- ↑ अ आ "Article 308: Interpretation" [अनुच्छेद 308: व्याख्या]. भारत का संविधान. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "अनुच्छेद 308 (भारत का संविधान)". hindi.lawrato.com. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "Article 308". इंडियन कानून. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "Article 308 Of The Indian Constitution // Examarly" [भारतीय संविधान का अनुच्छेद 308]. blog.examarly.com. 18 जनवरी 2023. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "'जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थाई नहीं', केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा". आज तक. 29 अगस्त 2023. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ "व्याख्या : आज ही के दिन जम्मू-कश्मीर के विशेष राज्य दर्जा किया गया था समाप्त, जानें क्या है अनुच्छेद 370". प्रभात खबर. 5 अगस्त 2022. अभिगमन तिथि 18 अप्रैल 2024.
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 114 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
- ↑ (संपा॰) प्रसाद, राजेन्द्र (1957). भारत का संविधान. पृ॰ 114 – वाया विकिस्रोत. [स्कैन ]
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बाहरी कड़ियाँ[संपादित करें]
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