विधानपालिका

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पेरु गणतंत्र की विधायिका (जिसे पेरुई राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है) का २०१० में हुआ सत्र

विधायिका (Legislature) या विधानमंडल किसी राजनैतिक व्यवस्था के उस संगठन या ईकाई को कहा जाता है जिसे क़ानून व जन-नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक (legislators) कहा जाता है। आमतौर से विधायिकाओं में या तो एक या फिर दो सदन होते हैं। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर दो-सदनीय विधायिका है जो संसद कहलाती है।[1]विधायिका को राज्य की लोकसभा भी कहा जा सकता है।[2][3]

इन्हें भी देखें[संपादित करें]

सन्दर्भ[संपादित करें]

  1. "Governing Systems and Executive-Legislative Relations (Presidential, Parliamentary and Hybrid Systems)". United Nations Development Programme. Retrieved 2008-10-16.
  2. "विधान पालिका क्या होता है?". Vokal. मूल से 30 नवंबर 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2022-03-14.
  3. "विधानपालिका - Google Arts & Culture". Google कला और संस्कृति. अभिगमन तिथि 2022-03-14.[मृत कड़ियाँ]