"पुलिस": अवतरणों में अंतर

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'''पुलिस''' ([[फ़्रान्सीसी भाषा|फ़्रेंच]], [[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेजी]]: Police, शुद्ध हिन्दी: आरक्षी या आरक्षक) एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग किसी भी देश की अन्दरूनी [[नागरिकता|नागरिक]] [[सुरक्षा]] के लिये ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी [[देश]] की बाहरी [[अनैतिक]] गतिविधियों से रक्षा के लिये [[सेना]] का उपयोग किया जाता है।
'''पुलिस''' ([[फ़्रान्सीसी भाषा|फ़्रेंच]], [[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेजी]]: Police, शुद्ध हिन्दी: आरक्षी या आरक्षक) एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग किसी भी देश की अन्दरूनी [[नागरिकता|नागरिक]] [[सुरक्षा]] के लिये ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी [[देश]] की बाहरी [[अनैतिक]] गतिविधियों से रक्षा के लिये [[सेना]] का उपयोग किया जाता है।



10:11, 2 जुलाई 2021 का अवतरण

हैम्बर्ग में तैनात जर्मनी का एक पुलिस अधिकारी।

पुलिस (फ़्रेंच, अंग्रेजी: Police, शुद्ध हिन्दी: आरक्षी या आरक्षक) एक सुरक्षा बल होता है जिसका उपयोग किसी भी देश की अन्दरूनी नागरिक सुरक्षा के लिये ठीक उसी तरह से किया जाता है जिस प्रकार किसी देश की बाहरी अनैतिक गतिविधियों से रक्षा के लिये सेना का उपयोग किया जाता है।

भारत में पुलिस का इतिहास

पुलिस के कार्य

पुलिस के मुख्यत: निम्नलिखित कार्य हैं :

(1) अपराधनिरोध एवं अपराधों का विवेचन।

(2) यातायात नियंत्रण

(3) स्थानीय नागरिकों, समितियों, संगठनों और निरिक्षण क्षेत्र में परिवारों के बारे में ज्ञात रखना और उनसे सौहार्दपूर्ण संबंध रखना तथा असामजिक व्यक्तियों और घटनाओं से संबंधित जानकारियों को ध्यान में रखना।[1]

(4) राजनीतिक सूचनाओं का एकत्रीकरण तथा राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा।

गृहरक्षा विभाग के अन्तर्गत आने वाला विभाग होने से देश की कानून व्यवस्था को संभालने का काम पुलिस के हाथ ही होता है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने, अपराधियों को पकड़ने, अपराधियों के द्वारा किये जाने वाले अपराधों की खोजबीन करने, देश की आंतरिक सम्पत्ति की रक्षा करने और जो अपराधी हैं और उनका अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य जुटाना ही पुलिस का कार्य है। अपराधी घोषित करने के बाद पुलिस संबन्धित व्यक्ति को अदालत को सौंपती है। यह न्यायव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कडी़ के रूप में काम करती है, लेकिन किसी अपराधी को सजा देना पुलिस का काम नहीं होता है,सजा देने के लिये अदालतों को पुलिस द्वारा अपराधी के खिलाफ जुटाये गये पुख्ता सबूत और जानकारी पर निर्भर रहना होता है साथ ही इसी जानकारी और सबूतों के आधार पर ही किसी व्यक्ति को अपराधी घोषित किया जा सकता है।

अलग-अलग देशों की पुलिस के पास अलग प्रकार की कानूनी धारायें है और प्रत्येक धारा अलग अलग दंड घोषित करती है।

अपराधनिरोध के अंतर्गत न केवल व्यक्ति एवं संपत्ति संबंधी अपराधों का निरोध होता है वरन् मादक द्रव्यों का तथा गाँजा, भाँग, अफीम, कोकीन के तस्कर व्यापार का निरोध और वेश्यावृत्ति संबंधी अधिनियम को लागू कराने की कार्यवाहियाँ भी सन्निहित हैं। यातायात संबंधी व्यवस्था स्थापन में ट्रेफिक पुलिस द्वारा नगरों में यातायात का सुनियंत्रण एवं मोटर संबंधी अधिनियमों का परिपालन कराने की कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में अमरीका आदि में राष्ट्रीय मार्गों पर मोटर साइकिल अथवा मोटर गाड़ियों पर यंत्रों से सुसज्जित पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त कराए जाते हैं। राजनीतिक सूचनाओं के एकत्रीकरण का कार्य देश के भीतर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुप्तचरों द्वारा होता है। इसके निमित्त देश के भीतर विभिन्न समुदायों एवं वर्गों की राजनीतिक प्रवृत्तियों, गतिविधि एवं नीतियों से संबंधित सूचनाएँ एकत्र की जाती हैं। प्रत्येक युग में राजनीतिक षड्यंत्र एवं हत्याकांड होते रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में विश्व में इस संबंध में अनेक घटनाएँ होने के कारण अपने देश के एवं बाहर के महत्ववाले व्यक्तियों की सुरक्षा का आयोजन प्रत्येक राष्ट्र की पुलिस द्वारा किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मित्र अथवा शत्रु राष्ट्रों की नीतियों के संबंध में सूचनाएँ भी एकत्र की जाती हैं।

अपराधविवेचन के निमित्त निरंतर वैज्ञानिक विधियों और साधनों का प्रयोग हो रहा है। हत्या और बलात्कार से संबंधित विवेचनाओं में रक्त, केश ओर वीर्य के वैज्ञानिक विश्लेषण से सहायता मिलती हैं। जिन अपराधों में आग्नेय आयुधों का व्यवहार होता है उनको विवेचनाओं के निमित्त आग्नेय आयुध से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। अंगुलिचिह्न से अपराधों के विवेचन में एक अत्यंत विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध होता है। अत: प्रत्येक देश में अंगुलिचिह्नों के पर्याप्त अभिलेख एकत्र किए जाते हैं ताकि कालांतर में घटनास्थल पर उपलब्ध अंगुलि चिह्नों की उनसे तुलना की जा सके एवं अपराधों की शोध का कार्य हो सके। पदचिह्नों, हस्तलिपियों आदि का विश्लेषण भी अपराध विवेचन में सहायक होता है। वैज्ञानिक रीति से उन्नतिशील देशों में "लाइ डिटेक्टर" के द्वारा अपराधी की मनोदशा का ज्ञान करते हुए झूठ सच का अनुमान किया जाता है। अनेक देशों में कुत्तों का उपयोग अपराधी का पता लगाने के लिए होता है।

विद्रोह एवं उपद्रवी तत्वों के दमन के निमित्त अनेक अवसरों पर पुलिस को अश्रुवाहक गैस, लाठी अथवा आग्नेय आयुधों का प्रयोग करना पड़ता है। हमारे देश में प्रादेशिक पुलिस का एक अंग, जिसे आर्म पुलिस, प्राविंशिल आर्म कांस्टेबुलरी, स्पेशल आर्म फोर्स आदि नाम विभिन्न प्रदेशों में दिए गए हैं, विशेष आशंकाजनक स्थितियों में मुख्यत: उपद्रवों के दमन के लिए प्रयुक्त होता है। सामान्य प्रशासन अथवा अपराधों की रोकथाम थानों पर नियुक्त सिविल पुलिस द्वारा की जाती है।

सी. आई. डी.

प्रत्येक प्रदेश में अंतर्जनपदीय अथवा अंतप्रदेशीय अपराधों की विवेचना एवं प्रादेशिक स्तर पर राजनीतिक सूचनाओं के एकत्रीकरण और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य प्रदेश के गुप्तचर विभाग द्वारा संपन्न होता है। हमारे देश के इंटेलीजैंस ब्यूरो द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों का निरीक्षण किया जाता है।

खुफिया पुलिस

सामान्य वार्तालाप में जब पुलिस शब्दों का प्रयोग होता है तब किसी छह्मवेशधारी अनुसंधानकर्ता अथवा गुप्त दूत की कल्पना मूर्त होने लगती है। युगों से प्रयोग में आनेवाली इस शब्दावली के द्वारा प्रजाजनों की गतिविधियों का परोक्ष से निरीक्षण करनेवाले राज्य के अधिकारियों का बोध होता है। अपराधों की विवेचना और अपराधियों के कार्यकलापों की जाँच में अनेक ऐसे तत्व निहित होते हैं जिनका प्रत्यक्ष उपायों अथवा विधियों से अनावरण नहीं हो पाता। पुलिस की वेशभूषा देखकर अपराधियों अथवा अपराध के संबंध में जानकारी रखनेवालों के कार्यकलापों और उनके संलापों में स्वाभाविक निरोध उत्पन्न हो जाता है और उनके कारण तथ्यों की विवेचना कठिन हो जाती है। इसलिए यह पद्धति रही है कि छद्मवेश धारण करके घटित अथवा घटनीय अपराधों की विवेचना युक्तिपूर्वक की जाए और साक्ष्य एवं प्रमाणों का एकत्रीकरण किया जाए।

खुफिया पुलिस का उपयोग कालांतर में राजनीतिक प्रवृत्तियों से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए भी किया जाने लगा। आज के युग में व्यक्ति अथवा संपत्ति संबंधी अपराधों के अतिरिक्त राजनीतिक एवं सामयिक महत्व की सूचनाएँ प्राप्त करने में खुफिया पुलिस का उपयोग होता है। खुफिया पुलिस हमारे देश में गुप्तचर विभाग के बृहत् संगठन के रूप में आज विद्यमान है। भारत के प्रत्येक प्रदेश में गुप्तचर विभाग मुख्यत: दो अंगों में विभक्त है। एक अंग महत्वपूर्ण अपराधों के अनुशीलन एवं विवेचन का कार्य करता है तथा दूसरा अंग आंतरिक व्यवस्था, सुरक्षा आदि से संबंधित राजनीतिक महत्व की सूचनाएँ एकत्र कता है।

अपराधों को विवेचना में स्थनीय पुलिस भी बहुधा अपने कर्मचारियों अथवा सूचनादाताओं के द्वारा गुप्त विधि से सूचनाएँ एकत्र करती है। ये सूचनादाता यद्यपि पुलिस के कर्मचारी नहीं होते तथापि अपराधविवेचन के लिए पुलिस संगठन के भी अविछिन्न अंग हैं।

सी. आई. डी. अथवा गुप्तचर विभाग के अब अन्य अनेक उपांग हैं जिनके द्वारा अपराधविवेचन में परोक्ष सहायता मिलती है। प्रदेश में केंद्रीय रूप में एवं प्रत्येक जनपद में स्थानीय रूप में अपराधों के रिकार्ड्स रखने का कार्यालय होता है जहाँ महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। अंगुलियों की छाप, पदचिह्नों की छाप का एक केंद्रीय कार्यालय प्राय: प्रदेशीय सी. आई. डी. के अंतर्गत बना है जहाँ दंडित अपराधियों के अंगुलचिह्नों आदि का रिकार्ड रहता है।

प्रदेशिय सी. आई. डी के वैज्ञानिक विभाग द्वारा अपराध अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों से अर्थात् आग्नेयायुधों के परीक्षण, हस्तलिपि परीक्षण आदि द्वारा सहायता दी जाती है। इसी प्रकार अपराधविवेचन के लिए भारत के कुछ प्रदेशों, जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि में कुत्तों का भी सफलतापूर्वक उपयोग होता है।

भारत के विशेष पुलिस संस्थान द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर एवं प्रदेश के गुप्तचर विभाग द्वारा प्रादेशिक स्तर पर शासकीय अधिकारियों के आचरण की जाँच अथवा उनके विरुद्ध किए गए अभियोगों की विवेचना होती है। इसके अतिरिक्त इन्हीं दोनों संगठनों द्वारा धोखादेही, जालसाजो आदि की अंतर्जनपदोय अथवा अंत:प्रादेशिक घटनाओं अथवा अभियोगों की विवेचना की जाती है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि "खुफिया पुलिस" व्यक्तिसूचक कल्पना का नया संस्करण हो चुका है और आज के युग में "खुफिया पुलिस" विस्तृत बहुअंगी संगठनों का प्रतीक हैं।

विशेष पुलिस संस्थान

दिल्ली में एक महानिरीक्षक के निर्देशन में संचालित विशेष पुलिस संस्थान द्वारा सरकार के विभागीय अधिकारियों के भ्रष्टाचार एवं व्यावसायिक धोखादेही के महत्वपूर्ण मामलों की विवेचना की जाती है। प्रत्येक वर्ष इस विशेष पुलिस संस्था की जाँचों के फलस्वरूप भ्रष्टाचारी अधिकारियों के विरुद्ध वैधानिक तथा विभागीय कार्रवाई की जाती है।

अन्य देशों की पुलिस पद्धति

अमरीका

अमरीका के 49 राज्यों का कोई केंद्रीय पुलिस शासन नहीं है। केंद्रीय एवं राज्य सरकार, काउंटी शासन, नगरों के और ग्रामीण रूप से पुलिस दल स्थापित दल हैं। 20वीं सदी के मध्य में ऐसे सवैतनिक अथवा अर्धवैतनिक पुलिस कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग पौने दो लाख थी। न्यूयार्क सरीखे नगर से स्थानीय पुलिस का प्रत्येक 20 हजार व्यक्ति पर एक अथवा दो पुलिस कर्मचारी का अनुपात था। दूसरे महायुद्ध का आरंभ होने तक प्रत्येक राज्य ने अपना एक छोटा-मोटा पुलिस समुदाय निर्मित कर लिया था। केंद्रीय रूप से केवल फेडरल ब्यूरो ऑव इनवेस्टीगेशन नाम की संस्था ही काम करती है। पुलिस कर्मचारियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होते हुए भी अमरीकन पुलिस प्रचुर साजसज्जा, मोटर गाड़ियों और आदेशवाहक साधनों से युक्त हैं और इसलिए कार्यकुशल हैं।

यूके

सन् 1829 में स्थापित मैट्रोपालिटन पुलिस ब्रिटेन के कुशल आधुनिक पुलिस शासन की प्रतीक है। अन्य नगरों और काउंटियों में स्थानीय काउंटी कौंसिल नियुक्त चीफ कांस्टेबिल एवं कांस्टेबिल पुलिस शासन के स्तंभ है। मैट्रोपालिटन पुलिस की संख्या सन् 1948 में लगभग 20 हजार थी। इसके अतिरिक्त काउंटी और नगरों के पुलिस दल की संया लगभग 48 हजार थी। स्काटलैंड यार्ड मैट्रोपालिटन पुलिस का मुख्यालय है और यहाँ के चतुर कर्मचारी, साजसज्जा और सूचनाएँ ब्रिटिश पुलिस का गौरव बढ़ाती है।

इंग्लैड अथवा अमरीका की पुलिस का जनता के प्रति दृष्टिकोण विश्वास और सम्मानपूर्ण हैं। सन् 1829 में इंग्लैंड में राबर्ट पील ने पुलिस का संगठन किया था। तब जनता ने पुलिस को पील के गुंडों का गिरोह कहा था। किंतु आज ब्रिटेन का पुलिसमैन वहाँ का लोकप्रिय अधिकारी है। वहाँ के कानून में पुलिस कर्मचारी के प्रति अविश्वास की मूलभूत धारणा नहीं है। दुर्भाग्य से अंग्रेजों के दो शताब्दी के शासन में भारतीय पुलिस को जनप्रेरणाओं के दमन के निमित्त व्यवहृत किया गया। परिणामस्वरूप, भारतवर्ष में पुलिस को सामान्यत: अविश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। भारतवर्ष का साक्ष्य संबंधी अधिनियम, जिसमें पुलिस के निम्न अथवा उच्च पदाधिकारी के समक्ष की गई अपराधस्वीकृति अमान्य ठहराई गई है, इस बात के ज्वलंत प्रमाण है कि पुलिस की सत्यशीलता पर उस अधिनियम के रचयिताओं ने कितना अविश्वास किया था। लंदन अथवा अमरीकन पुलिस के सामान्य पदाधिकारी तक का कथन इस बात का प्रमाण माना जाता है कि अपराधी ने उसके सम्मुख अपराध स्वीकार किया हैं। इसके विपरीत हमारे देश के साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत पुलिस के महानिरीक्षक तक का कथन अपराधी की स्वीकारोकित को प्रमाणित करने के लिए अमान्य है। नए युग और नई पुलिस के विन्यास के निमित्त उक्त अधिनियम में और पुलिस के प्रति जनता के दृष्टिकोण में संशोधन परम आवश्यक है।

इन्हें भी देखें

बाहरी कड़ियाँ

  1. नाथावत, नरेंद्र (2020-02-12). "पुलिस कांस्टेबल कैसे बने? Eligibility, Selection Process और Salary". The Post Mayor Hindi. अभिगमन तिथि 2020-02-20.