"पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त": अवतरणों में अंतर

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*जब भी राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जए, तब जनमत संग्रह का आयोजन करना। [अनुच्छेद 48 (6)];
*जब भी राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जए, तब जनमत संग्रह का आयोजन करना। [अनुच्छेद 48 (6)];


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<small>-अनुच्छेद 218–219, चुनाव आयुक्त, भाग-VIII, पाठ:1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त: [[पाकिस्तान का संविधान]]<ref>{{cite web|title=Chapter 1: Chief Election Commissioner and Election Commissions|url=http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part8.ch1.html|publisher=Constitution of Pakistan|accessdate=3 January 2013|archive-url=https://web.archive.org/web/20121229124206/http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/part8.ch1.html|archive-date=29 दिसंबर 2012|url-status=live}}</ref>}}</small>


==पदाधिकारियों की सूची==
==पदाधिकारियों की सूची==

04:01, 15 जून 2020 का अवतरण

पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
पदस्थ
न्यायमूर्ति सरदार मुहम्मद रज़ा खान

06 दिसंबर 2014 से
अवधि काल3 वर्ष
गठन25 मार्च 1956 (1956-03-25) (आयु 68)
प्रथम धारकएफ एम खान
वेबसाइटनिर्वाचन आयोग पाकिस्तान

पाकिस्तान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पाकिस्तान की संविधान द्वारा स्थापित किया गया एक संवैधानिक पद है, वे पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व नियुक्त पदाधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग पाकिस्तान की वह संवैधानिक संस्थान है जिसे पाकिस्तान में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का प्रभार है।

सन 1973 के पूर्व इस पद पर केवल प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता था और यह नियुक्ति केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, परंतु सन् 1973 के संविधान में, जिसमें पूर्व संविधानों के मुकाबले, अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, के परवर्तन के बाद इस पद पर नियुक्ति को केवल न्यायपालिका पर संकुचित कर दिया गया। 1973 का संविधान इस बात को अनिवार्य करता है की मुख्य निर्वाचन आयुक्त केवल न्यायिक शाखा से ही नियुक्त किया जाएगा। अतः मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल वरिष्ठ न्यायाधीश ही इस पद पर नियुक्त होने के लिए योग्य हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति व कार्यकाल शपथ, संविधान या (अन्य अवसरों पर) राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।

पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग की स्थापना पाकिस्तान के संविधान द्वारा किया गया था। इसे 1956 में स्थापित किया गया था।निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त समेत चारों प्रांतों से नियुक्ति किये गए सदस्यों(जिनमें से प्रत्येक, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है) से गठित होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, जिस बीच उन्हें कार्यकाल व वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्तों को पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किया जाता है।

प्रमुख कार्य

मुख्य निर्वाचन आयुक्त, पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के प्रमुख हैं, और पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 239 में आयोग के लिये दिये गए कार्य और कर्तव्य यह हैं:

  • राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव और इस तरह के रोल में संशोधन के लिए सालाना मतदाता सूची तैयार करने के लिए। [अनुच्छेद 219 (क)];
  • राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव और इस तरह के रोल में संशोधन के लिए सालाना मतदाता सूची तैयार करने के लिए। [अनुच्छेद 219 (क)];
  • किसी संसदीय सदन या प्रांतीय विधानसभा [अनुच्छेद 219 (ख)] में सीनेट के लिए चुनाव करवाने और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए;
  • स्थानीय सरकार के संस्थानों [अनुच्छेद 140A] के लिए चुनाव का आयोजन व संचालन करने के लिए;
  • निर्वाचन न्यायाधिकरण की नियुक्ति। [अनुच्छेद 219 (ग)];
  • अनुच्छेद 63 के तहत संसद और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों को अयोग्य ठहराए जाने के मामलों के बारे में फैसला करने के लिए (2) और सभापति या अध्यक्ष या राजनीतिक दल के प्रमुख से संदर्भ प्राप्त होने पर संविधान के अनुच्छेद 63A, जैसा भी मामला हो;
  • इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव का आयोजन व संचालन करने के लिए [अनुच्छेद 41 (3)];
  • जब भी राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जए, तब जनमत संग्रह का आयोजन करना। [अनुच्छेद 48 (6)];

-अनुच्छेद 218–219, चुनाव आयुक्त, भाग-VIII, पाठ:1 मुख्य निर्वाचन आयुक्त: पाकिस्तान का संविधान[1]}}

पदाधिकारियों की सूची

क्रं मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल नियुक्ति सेवा शाखा सूचना
1 एफ एम खान 25 मार्च 1956 के - 28 अक्टूबर 1958 राष्ट्रपति सिविल सेवा नौकरशाह
2 आख़तर हुसैन 1962-1964 राष्ट्रपति सिविल सेवा नौकरशाह
जी मोइनुद्दीन खान 1964-1967 राष्ट्रपति सिविल सेवा नौकरशाह
न्यायमूर्ति शेख अब्दुर रहमान ( अभिनय ) 5 अगस्त 1967 - दिसंबर 1967 के राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
4 एन। ए फारूक दिसंबर 1967 - अप्रैल 1969 राष्ट्रपति सिविल सेवा नौकरशाह
5 न्यायमूर्ति अब्दुस सत्तार 14 अगस्त 1969 - 16 जनवरी 1971 के राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
6 न्यायमूर्ति वजीहुद्दीन अहमद 14 अगस्त 1973 - 2 अक्टूबर 1973 के राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
7 न्यायमूर्ति सज्जाद अहमद जनवरी 1973-5 जुलाई 1977 संविधान महकमा विधिवेत्ता
8 न्यायमूर्ति सज्जाद अहमद जनवरी दोराब पटेल लागू नहीं संविधान महकमा विधिवेत्ता
9 न्यायमूर्ति मौलवी मुश्ताक हुसैन लागू नहीं संविधान महकमा विधिवेत्ता
10 न्यायमूर्ति करम इल्लाही चौहान लागू नहीं संविधान महकमा विधिवेत्ता
11 न्यायमूर्ति एस ए नुसरत 1 मार्च 1982 के - 15 अप्रैल 1988 के राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
12 न्यायमूर्ति नईमुद्दीन 16 अप्रैल 1988 के - 1989 संविधान महकमा विधिवेत्ता
13 न्यायमूर्ति फ़ख़री आलम 1993-1996 संविधान महकमा विधिवेत्ता
न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद जुनेजो ( अभिनय ) फरवरी 1997 - मार्च 1997 संविधान महकमा विधिवेत्ता
न्यायमूर्ति ए.क्यू. चौधरी ( अभिनय ) अप्रैल 1997 - मार्च 2004 संविधान महकमा विधिवेत्ता
14 न्यायमूर्ति इरशाद हसन खान मार्च 2004-10 जुलाई 2004 संविधान महकमा विधिवेत्ता
न्यायमूर्ति अब्दुल हमीद डोगर ( अभिनय ) 10 जुलाई का वर्ष 2004 - 3 अगस्त 2004 राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
15 न्यायमूर्ति क्यू। मुहम्मद फारूक 19 सितंबर 2007- 5 मई 2009 राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
16 न्यायमूर्ति हामिद मिर्जा 17 मार्च 2009 - 5 जून 2012
न्यायमूर्ति मियां शखिरुल्लाह जनवरी ( अभिनय ) 5 जून 2012 - 13 जुलाई 2012 राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
17 न्यायमूर्ति फखरुद्दीन जी इब्राहिम 20 20 जुलाई, 2012-31 जुलाई 2013 राष्ट्रपति महकमा विधिवेत्ता
न्यायमूर्ति तस्सदूक हुसैन जिलानी ( अभिनय ) 17 अगस्त 2013 - 30 नवंबर 2013 संविधान महकमा विधिवेत्ता
न्यायमूर्ति नासिर-उल-मुल्क ( अभिनय ) 30 नवंबर 2013 - 02 जुलाई 2014 संविधान महकमा विधिवेत्ता
न्यायमूर्ति अनवर जहीर जमाली ( अभिनय ) 03 जुलाई 2014 - 05 दिसंबर 2014 [2] संविधान महकमा विधिवेत्ता

इन्हें भी देखें

सन्दर्भ

  1. "Chapter 1: Chief Election Commissioner and Election Commissions". Constitution of Pakistan. मूल से 29 दिसंबर 2012 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 3 January 2013.
  2. साँचा:वेब का हवाला देते हैं